अब वाहन चलाते फोन सुनना पड़ेगा बहुत ही मंहगा- ddnewsportal.com

अब वाहन चलाते फोन सुनना पड़ेगा बहुत ही मंहगा
मोटर वाहन अधिनियम के तहत संशोधित जुर्माने और कंपाउंडिंग लिमिट के संबंध में अधिसूचना जारी, जानिए कितना बड़ा होगा जुर्माना.......
वाहन चलाते हुए फोन सुनना अब भारी नही बल्कि बहुत भारी पड़ेगा। यकीन मानिये कि जितने का आपका फोन होगा उससे भी अधिक राशि जुर्माने के रुप मे चुकानी पड़ सकती है। इसलिए यातायात नियमों का पालन करें। जानकारी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश सरकार ने बीते कल मोटर वाहन अधिनियम के तहत संशोधित जुर्माने और कंपाउंडिंग लिमिट के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। नई अधिसूचना के अनुसार वाहन चलाते मोबाइल फोन आदि का इस्तेमाल करने पर पहली बार अढाई हजार रुपये, जबकि तीन साल के भीतर फिर इस्तेमाल करते मिलने पर 15000 रुपये तक जुर्माना लगेगा। बिना उपयुक्त लाइसेंस वाहन चलाने की अनुमति देने पर 5000 से 7500 रुपये के बीच जुर्माना लगेगा। बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर 5000 से 7500, बिना सही जानकारी दिए लाइसेंस हासिल करने पर 10000 से 15000, अयोग्य ठहराने के बावजूद कंडक्टर बनने
पर 5000 से 15 हजार तक जुर्माना लगेगा। इसके अतिरिक्त वाहन बनाने या डीलर या वाहन उपलब्ध कराने वाले ने यदि वाहन में किसी तरह का बदलाव किया तो उस पर एक लाख से डेढ़ लाख तक का भारी जुर्माना लगेगा। खुद कानून के नियम दरकिनार कर वाहन में बदलाव करने पर पांच से साढ़े सात हजार रुपये, तेज रफ्तार वाहन चलाने पर 3000 से 6000 रुपये, पब्लिक प्लेस पर रेसिंग या रफ्तार का ट्रायल करने पर 5000 से 15000, बिना पंजीकरण वाहन का उपयोग करने पर 3000 से 15000 जुर्माना लगेगा। बिना इंश्योरेंस वाहन चलाने पर 2000 से 6000 के बीच जुर्माना होगा। जुर्मानों की दरों को रिव्यू के दौरान बढ़ाया या घटाया जा सकता है।