निर्धारित स्थलों पर ही विक्रय कर सकेगें पटाखे व आतिशबाजी ddnewsportal.com

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निर्धारित स्थलों पर ही विक्रय कर सकेगें पटाखे व आतिशबाजी

एसडीएम नाहन ने दी जानकारी, प्रातः 9 बजे से सांय 9 बजे तक पटाखे व अतिशबाजी विक्रय का समय निर्धारित 


उप मण्डल नाहन में दिपावली के दौरान पटाखों एवं आतिशबाजी के विक्रय हेतू स्थान निर्धारित किए गए है, ताकि पटाखों के कारण किसी प्रकार के जानमाल की क्षति न हो। यह जानकारी उप मण्डल दण्डाधिकारी नाहन रजनीश कुमार ने देते हुए बताया कि नाहन चौगान के अतिरिक्त नाहन शहर के किसी भी अन्य स्थान पर पटाखों एवं आतिशबाजी के विक्रय पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। उन्होने बताया कि पटाखों के विक्रय के लिए नाहन शहर में चौगान मैदान, ददाहु में सतीबाग, कालाआंब में मार्कण्डेश्वर नदी किनारे, तथा जमटा में मेला मैदान जमटा का चयन किया गया है। उन्होने बताया कि पटाखें व अतिशबाजी के व्रिकय के लिए लाइसैंस धारक ही प्राधिकृत किए गए है जो पटाखों को प्रातः 9 बजे से सांय 9 बजे तक विक्रय कर सकेगें। उन्होने बताया कि पटाखों के विक्रय के लिए नाहन चौगान में प्लाटों का आबंटन नगर परिषद द्वारा किया जाएगा तथा आवंटित प्लॉटों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी।
उन्होंने बताया कि एसडीएम कार्यालय नाहन, तहसीलदार व नायब तहसीलदार ददाहु से पटाखें व आतिशबाजी विक्रय करने का लाईसैंस प्राप्त किया जा सकता है। इच्छुक व्यक्तियों को नगरपलिका नाहन व ग्राम पंचायत ददाहु, कालाअंब व नोैणी जमटा से प्लाट प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा। उन्होने बतया कि उपमण्डल नाहन में चयनित स्थानों के अतिरिक्त किसी भी अन्य स्थानो व दुकानो पर पटाखे व अतिशबाजी का विक्रय न हो तथा बाजार में अतिक्रमण को रोकने के लिए एक उप समिति का गठन किया गया है जो समय-समय पर निरीक्षण करना सुनिश्चित करेगी। इस उप समिति के अध्यक्ष तहसीलदार नाहन/ददाहु होगें तथा सदस्यों में नायब तहसीलदार नाहन व ददाहु, थाना प्रभारी नाहन, ददाहु और कालाअंब, कार्यकारी अधिकारी नगरपालिका परिषद नाहन, प्रधान

ग्राम पंचायत ददाहु, कालाअंब तथा जमटा शामिल है। उप मण्डल दण्डाधिकारी द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगरपालिका नाहन के प्रतिनिधि को आदेश दिए गए है कि अतिशबाजी के विक्रय के समय चौगान मैदान नाहन में 12 नवम्बर से 14 नवम्बर तक रात्री के समय सभी लाईटो को चालू रखेंगे ताकि पटाखा विक्रेताओं व आम जनता को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। कोई भी पटाखा विक्रेता ज्वलनशील पदार्थो जैसे मोमबती, माचिस आदि का प्रयोग करते पाया गया तो उसका लाईसैन्स तुरन्त प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त चौगान मैदान तथा अन्य चयनित स्थानों पर धूम्रपान पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा।  एसडीएम ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से प्रत्येक दुकानदार को पटाखे की दुकान के साथ एक रेत की बाल्टी तथा 100 लीटर पानी की व्यवस्था करनी होगी। ऐसा न करने वाले आतिशबाजी विक्रेता का लाईसैंस रदद् कर दिया जाएगा। उन्होने बताया कि अग्निशमन अधिकारियों को अपने वाहन को कर्मचारियों सहित 12 नवम्बर से 14 नवम्बर 2020 तक प्रातः 8 बजे से रात्री 10 बजे तक नाहन चौगान में तैनात करने के निर्देश दिए गए है ताकि पटाखों से होने वाली किसी भी प्रकार की घटना पर तुरन्त नियंत्रण पाया जा सके। इसके अतिरिक्त सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को चौगान मैदान के साथ लगे सभी हाईड्रैंट की मुरम्मत समय पर करने के निर्देश भी दिए गए है। उन्होने कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद नाहन को निर्देश दिए कि वह आम जनता को बैनरों के माध्यम से रॉकेट के इस्तेमाल न करने बारे जागरूक करें। इसके अतिरिक्त इस अवधि के दौरान चौगान मैदान में किसी प्रकार के वाहन को लेकर जाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। इसके अतिरिक्त उन्होने सहायक आयुक्त, आबकारी एवं कराधान, नाहन को निर्देश दिए कि वह विक्रेता के अतिशबाजी से सम्बन्धित बिल वाऊचर आदि का निरीक्षण करना सुनिश्चित करें ताकि उपभोक्ताओं को अतिशबाजी उचित दाम पर उपलब्ध हो सके।