Paonta Sahib: तेज रफ्तार और गलत दिशा में मोटरसाइकिल चलाकर एक्सीडेंट करने पर अदालत से सजा ddnewsportal.com
Paonta Sahib: तेज रफ्तार और गलत दिशा में मोटरसाइकिल चलाकर एक्सीडेंट करने पर अदालत से सजा
अतिरिक्त मुख्य न्याययिक दण्डाधिकारी कोर्ट नं० 1 पांवटा साहिब के न्यायधीश विकास गुप्ता की अदालत ने मुलजिम सुभाष मिश्रा उम्र 35 वर्ष पुत्र तारा नन्द निवासी गांव व पो० ओ० तहसील घनश्याम पुर जिला दरभंगा बिहार, हाल वर्कर लेबोरेट फार्मा गोन्दपुर पाँवटा साहिब जिला सिरमौर हि०प्र० को धारा 279 IPC के तहत 6 माह की सजा 500 रूपये के जुर्माना, 337 IPC के तहत 6 माह 500 रूपये के जुर्माना, 338 IPC के तहत 1 साल की सजा 1000 रूपये के जुर्माना, 181 MV Act के तहत 500 रूपये के जुर्माना, 185 MV Act के तहत 6 माह की सजा 1000 रूपये के जुर्माना, एवं 196 MV Act के तहत 1000 रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई।
सहायक जिला न्यायावादी गौरव शर्मा ने बताया कि शिकायत कर्ता ओम प्रकाश पुत्र श्री परस राम गांव बाली बाला तहसील पांवटा साहिब जिला सिरमौर ने पुलिस थाना पांवटा साहिब में दिनांक 07.06.2014 को सूचना दी की वह अपने बेटे मनोज के साथ निजी कार्य के लिए मोटर साईकल पर आया हुआ था। समय करीब 6:15 बजे शाम के समय मेरा बेटा मोटर साईकल चला रहा था उसी समय सामने से राजबन की तरफ से एक लाल रंग का मोटर साईकल तेज रफ्तार तथा गलत दिशा में आई और मेरी मोटर साईकल सें टकराई हमारी मोटर साईकल तथा दूसरी मोटर साईकल नीचे गिर गई। जिससे दोनो व्यक्तियों को चोट आई। अभियोजन पक्ष मुकदमें में 13 गवाहों के ब्यान दर्ज करवाये। अदालत ने आरोप सिद्ध होने पर धारा 279 IPC के तहत 6 माह की सजा 500 रूपये के जुर्माना, 337 IPC के तहत 6 माह 500 रूपये के जुर्माना, 338 IPC के तहत 1 साल की सजा 1000 रूपये के जुर्माना, 181 MV Act के तहत 500 रूपये के जुर्माना, 185 MV Act के तहत 6 माह की सजा 1000 रूपये के जुर्माना, एवं 196 MV Act के तहत 1000 रूपये के जुर्माना की सजा सुनाई गई। इस मुकदमा की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी गौरव शर्मा ने की।