Income Tax Return: Alert- इंकम Tax Return भरने को बस दो दिन बाकी ddnewsportal.com

Income Tax Return: Alert-  इंकम Tax Return भरने को बस दो दिन बाकी ddnewsportal.com
फाइल फोटो।

Income Tax Return: इंकम Tax Return भरने को बस दो दिन बाकी

पढ़ें, जीरो आईटीआर के फायदे और कैसें बचें फर्जी नोटिस से

आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 है। यदि कोई व्यक्ति इस तिथि से पहले अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर देता है, तो वह आयकर कार्रवाई से बच सकता है। लेकिन तिथि के बाद रिटर्न दाखिल करने वाले लोगों को जुर्माने का भुगतान करना होगा। कुछ लोगों को आयकर भुगतान में छूट मिलती है। भारत में आयकर कानून अनेक छूट का प्रावधान करता है, जिससे व्यक्ति या उद्योग को कुछ किस्म की राहत मिलती है। ये छूट अलग-अलग आयकर स्लैब और श्रेणियों के लिए लागू होती हैं।


धारा 234F के तहत किए गए नियम भारतीय आयकर अधिनियम में शामिल हैं। इस नियम के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति की कुल आमदनी पुरानी रीजिम के अनुसार अढाई लाख रुपये या इससे कम होती है, तो उसे इनकम टैक्स रिटर्न देर से भी जमा करने पर कोई पेनाल्टी नहीं लगती है। यह नियम 31 जुलाई के बाद भी लागू होता है, जिससे उन लोगों को भी लाभ मिलता है जो अधिकतम आयकर रिटर्न दिने की अंतिम तिथि से पहले रिटर्न नहीं दे पाते हैं।


इस नियम के अनुसार, जिन लोगों की कुल आमदनी मूल छूट सीमा से कम होती है, उन्हें जीरो आईटीआर (0) आईटीआर दिया जाता है, जिससे उन्हें इनकम टैक्स भरने की जिम्मेदारी नहीं होती है। यानी उन्हें पेनाल्टी से मुक्ति मिलती है और वे इनकम टैक्स रिटर्न देर से भी जमा कर सकते हैं बिना किसी जुर्माने के।

आयकर विभाग के नोटिस-

आयकर विभाग के नोटिस भेजने के लिए बहुत से कारण हो सकते हैं और नोटिस मिलना किसी भी तरह की गलती के कारण हो सकता है, चाहे वह छोटी या बड़ी हो। नोटिस के माध्यम से आयकर विभाग व्यक्तियों के आयकर संबंधी मामूली या गंभीर जानकारी को समझने और जाँचने की कोशिश कर सकता है। यह नोटिस आपके आयकर संबंधी विचारधारा, आय, छुपाए गए धन या संपत्ति, व्यय, लाभ, निवेश और वित्तीय विवरणों के साथ जुड़ सकता है।

आयकर विभाग से आने वाले नोटिस से बचने के लिए निम्नलिखित सावधानियों को अपनाने में मदद मिलेगी:

ईमेल या कॉल पर आधारित जानकारी: ध्यान दें कि आयकर विभाग संपर्क केवल आधिकारिक पत्रिका, ईमेल या आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही करता है। वे टेलीफोन या व्हाट्सएप के माध्यम से विवरण नहीं पूछते हैं।

सत्यापन की जाँच: अगर आपको किसी नोटिस की जाँच करनी हो, तो आपको आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (इंकम टैक्स पोर्टल) पर जाकर उसकी प्रामाणिकता की जांच करनी चाहिए।

अपने जानकारी का संवेदनशील उपयोग: आपको अपने आय और निवेशों की जानकारी को संवेदनशील रखने की जरूरत है। कभी भी गैर-आधिकारिक स्रोत से अपनी जानकारी न बांटें।

फर्जी नोटिस से बचें: ध्यान दें कि कई बार फर्जी नोटिस भेजकर लोगों को धोखा दिया जाता है। आयकर विभाग का नोटिस आने पर, उसे ध्यान से पढ़ें और उसमें दी गई जानकारी की प्रामाणिकता को सत्यापित करें।

व्यक्तिगत जानकारी की सत्यापन: आयकर विभाग के अधिकारी आपसे कभी भी व्यक्तिगत जानकारी को टेलीफोन, ईमेल या संदेश के माध्यम से नहीं पूछते हैं।

अंबानी या अडानी नहीं ये कोई ओर ही भरता है सबसे ज्यादा टैक्स, नाम सुनकर ही हो जाएंगे दंग!

अक्षय कुमार ने वित्त वर्ष 2021-22 में बहुत ज्यादा टैक्स भरा है, जो उनकी उच्च आय और सफलता को दर्शाता है।

महेंद्र सिंह धोनी ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 38 करोड़ रुपये का इनकम टैक्स जमा किया है।

अब फोन से इनकम टैक्स भर सकते है, Phone Pe लाया है फीचर, जानें क्या है खास?

फोनपे ने अपने डिजिटल पेमेंट और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के माध्यम से इनकम टैक्स भरने की सुविधा जारी की है। इसका मकसद टैक्सपेयर्स को बिना किसी परेशानी के अपने मोबाइल ऐप के जरिए इनकम टैक्स भरने की सुविधा प्रदान करना है। इसे सेल्फ असेसमेंट और एडवांस टैक्स के भुगतान के लिए उपयोग किया जा सकता है।
यह फीचर आसानी से इनकम टैक्स के भुगतान को और भी सरल बनाता है और लोगों को अधिक डिजिटली सक्रिय होने का मौका देता है। यूपीआई और क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके टैक्स भरने से, लोगों को ऑफ़लाइन पेमेंट के लिए बैंक जाने की ज़रूरत नहीं होती है और सब कुछ उनके मोबाइल ऐप में ही हो जाता है।