Haati ST News: 3 दिन के ST सर्टिफिकेट वैध, पढ़ें, आदेशों पर क्या बोली केंद्रीय हाटी समिति... ddnewsportal.com
Haati ST News: 3 दिन के ST सर्टिफिकेट वैध, पढ़ें, आदेशों पर क्या बोली केंद्रीय हाटी समिति...
हिमाचल सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव (जनजाति विभाग) द्वारा 4 अक्तूबर 2024 को जिलाधीश सिरमौर के लिए एक पत्र जारी किया है। जिसमें स्पष्ट किया गया है कि गिरिपार क्षेत्र में जिन लोगों को 1 जनवरी से 3 जनवरी 2024 तक हाटी जनजाति प्रमाणपत्र जारी हो चुके हैं वे सभी वैध हैं। अर्थात वे जनजाति के आधार पर लाभ लेने की पात्रता रखते हैं। केन्द्रीय हाटी समिति के अध्यक्ष डाॅ अमिचंद कमल और महासचिव कुंदन सिंह शास्त्री ने
जारी प्रेस बयान में कहा कि मुख्य सचिव द्वारा जारी इस पत्र के आदेशों को सिरमौर जिला प्रशासन द्वारा भी 9 अक्तूबर को जिला के सभी एसडीएम, तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। क्योंकि 1 से 3 जनवरी तक जिन्होंने अपने जनजाति प्रमाणपत्र बनाए थे उन्हें भी इस बात का स्पष्टीकरण नहीं था कि हाटी जनजाति मुद्दे पर उच्च न्यायालय शिमला द्वारा दिए गए अन्तरिम स्टे के चलते जनजाति प्रमाणपत्र का लाभ मिलेगा या नहीं। इस स्पष्टीकरण के लिए केंद्रीय हाटी समिति हिमाचल प्रदेश सरकार का और विशेष रूप से अतिरिक्त मुख्य सचिव जनजाति विभाग का धन्यवाद करती है।
महासचिव श्री शास्त्री ने कहा कि हाटी समिति को इस बात का तो बराबर अफसोस है कि गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को जनजाति का संवैधानिक अधिकार मिलने की गजट अधिसूचना 4 अगस्त 2023 को जारी हुई थी तब से 15 महीने का समय बीतने जा रहा है। लेकिन राजनीतिक शडयंत्र के कारण जनजाति अधिकार का मामला उच्च न्यायालय शिमला में दायर रिट याचिका पर सुनवाई में अन्तरिम स्टे के चलते गिरिपार क्षेत्र के हजारों युवाओं को राज्य तथा केंद्र सरकार में जनजाति कोटे की हजारों नौकरियों में आरक्षण का लाभ लेने से वंचित रहना पड़ा है। उच्च न्यायालय में 21 नवम्बर को अगली सुनवाई निर्धारित है। हाटी समिति को पूरी उम्मीद है कि राज्य और केंद्र सरकारों के तथ्यपूर्ण और सकारात्मक जवाब दावों के चलते माननीय उच्च न्यायालय में भी गिरिपार क्षेत्र की ढाई लाख हाटी जनता को न्याय मिलेगा और जनजाति का लाभ लेने में आ रही सभी बाधाएं भी दूर होंगी।