HP Employees Transfer News: तबादला होने पर ज्वाइनिंग का टाइम तय, कर्मचारी को समय पर रिलीव न करने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई ddnewsportal.com

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HP Employees Transfer News: तबादला होने पर ज्वाइनिंग का टाइम तय, कर्मचारी को समय पर रिलीव न करने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, आदेश जारी...

हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार लगातार व्यवस्था परिवर्तन के लिए हर उस बदलाव को करने से नही चूक रही जिससे राज्य के विकास में देरी या कोई बाधा उत्पन्न हो। इस बार बात कर्मचारी वर्ग पर आई है। यह तबादले को लेकर है जिसमे अक्सर कर्मचारी न्यूनतम 10 दिन और अधिकतम एक महिना तक बिना कार्य के ही निकाल देते थें। अब सुक्खू सरकार ने लगाम कसनी शुरू कर दी है। सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने ट्रांसफर हुए कर्मचारियों को रिलीव करने के लिए अधिकतम पांच दिन तय कर दिए हैं। सरकार ने साफ किया है कि इस समय तक अगर संबधित अधिकारी कर्मचारी को रीलिव नहीं करते तो ऐसे कर्मचारियों को डीम्ड रीलिव माना जाएगा। यही नहीं इस तरह लेट लतीफी करने वाले अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने कर्मचारियों के तबादले को लेकर सीसीएस (CCS) रूल्स में ज्वाइनिंग को लेकर बदलाव किया है। हालांकि इस बारे में बीते 24 मई को अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी। इसी तरह अनुबंध कर्मचारियों को लेकर भी 31 जुलाई को इस तरह की अधिसूचना जारी की गई थी। लेकिन रिलीव को लेकर अब नरे आदेश जारी हुए हैं। 


दरअसल, नए नियम के तहत प्रदेश में अब 30 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर तबादला होने पर संबंधित कर्मचारी को पांच दिन में ही ज्वाइनिंग देनी पड़ती है। हालांकि पहले आठ किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर ज्वाइनिंग के लिए दस दिन मिलते थे, मगर अब इस नियम को बदल कर पांच दिन किया गया है। इस तरह अगर ज्वाइनिंग वाले स्टेशन की दूरी 30 किलोमीटर से ज्यादा होगी तो पांच दिन में ही ज्वाइन करना होता है। वहीं, 30 किलोमीटर से कम दूरी होगी तो एक दिन में ही ज्वाइन करना होता है, लेकिन देखने में आया है कि ट्रांसफर होने वाले कई कर्मचारियों को समय पर रीलिव नहीं किया जा रहा। इसके चलते इन कर्मचारियों की ज्वाईनिंग में देरी हो रही है। सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। सरकार ने अब रिलीव करने के बारे में भी आदेश जारी किए हैं।
सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि जिन कर्मचारियों को चार्ज देने की जरूरत नहीं है, उनको दो कार्य दिवस के भीतर संबंधित अधिकारी को रीलीव करना होगा। वहीं, जिन कर्मचारियों और अधिकारियों को चार्ज देने की जरूरत है उनको पांच दिनों के भीतर रीलीव करना जरूरी होगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो उस कर्मचारियों की डीम्ड रीलीव माना जाएगा। यही नहीं सरकार ऐसे लेट लतीफी करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करेगी। कार्मिक विभाग की ओर से इस बारे में सभी प्रशासनिक सचिवों, सभी विभागध्यक्षों, मंडलायुक्तों, डजीसी और बोर्डों और निगमों के एमडी और सीईओ को आदेश जारी किए गए हैं।