Paonta Sahib: चरस रखने पर मिली 5 साल की सजा, साथ में जुर्माना भी ddnewsportal.com
Paonta Sahib: चरस रखने पर मिली 5 साल की सजा, साथ में जुर्माना भी
पाँवटा साहिब में अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश डाॅ अबीरा बासु की अदालत ने चरस रखने पर दोषी पाए जाने पर एक व्यक्ति को सजा सुनाई है। मुलजिम हरमेश कुमार उर्फ छोटू उम्र 29 वर्ष पुत्र सीता राम गांव अजीवाला डा० जामनीवाला तहसील व थाना पांवटा साहिब जिला सिरमौर हि0प्र0 को धारा 20-60-85 ND & PS Act के तहत 5 साल की सजा एवं 20 हजार रूपये के
जुर्माना की सजा सुनाई गई तथा जुर्माना अदा ना करने की स्थिति में 1 माह की अतिरिक्त कारवास की सजा सुनाई गई।
उप-जिला न्यायावादी किशन सिंह वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 10 दिसंबर 2014 को पुलिस की नाकाबन्दी सड़क पांवटा साहिब-शिलाई पर पुलिस चौकी राजबन के सामने रात 10:00 बजे मोटर साईकिल चालक को चैकिंग के लिए रोका, चैकिंग करने के दौरान मुलजिम के पास से चरस की कुल 23 बतियां पाई गई, जो तोलने पर 100 ग्राम चरस पाई गई।
अभियोजन पक्ष ने मुकदमें में 10 गवाहों के ब्यान दर्ज करवाये। अदालत ने आरोप सिद्ध होने पर धारा 20-60-85 ND & PS Act के तहत 5 साल की सजा एवं 20000 रूपये के जुर्माना की सजा सुनाई गई तथा जुर्माना अदा ना करने की स्थिति में 1 माह की अतिरिक्त कारवास की सजा सुनाई गई।