Good News: हिमाचल के इस युवा तहसीलदार की प्रदेश हाईकोर्ट ने थपथपाई पीठ ddnewsportal.com

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Good News: हिमाचल के इस युवा तहसीलदार की प्रदेश हाईकोर्ट ने थपथपाई पीठ

वर्षों पुराने जमीनी विवाद को एक माह में ही सुलझा गये ऋषभ शर्मा, जिला की एसीआर में प्रशंसा दर्ज करने के आदेश

हिमाचल प्रदेश में बीते कुछ समय से देखने में आया है कि प्रदेश उच्च न्यायालय सरकार या सरकारी अधिकारीयों द्वारा कोर्ट के आदेशों की अवमानना पर फटकार सहित धड़ाधड़ कार्रवाई कर रहा है। लेकिन जहां अच्छे कार्य हो रहे हैं वहां अधिकारीयों की प्रशंसा से भी हाईकोर्ट नही चूक रहा। ऐसा ही एक मामला जिला सिरमौर के पाँवटा साहिब तहसील के अंतर्गत भी आया है जहां एक युवा तहसीलदार की कार्यप्रणाली की हाईकोर्ट ने प्रशंसा की है।


हिमाचल हाईकोर्ट ने पांवटा साहिब के तहसीलदार ऋषभ शर्मा की सराहना की है, साथ ही डी.सी. सिरमौर को आदेश जारी किए हैं कि संबंधित अधिकारी द्वारा बेहतर कार्य करने पर ए. सी. आर. में प्रशंसा लिखकर दर्ज की जाए।
दरअसल, मामला यह है कि पांवटा साहिब के पीपलीवाला के 2 भाइयों सुखराम व प्रेम राज का 36 बीघा जमीन का विवाद 40 वर्षों से अदालत में चल रहा था। मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी। हाईकोर्ट ने पांवटा साहिब के तहसीलदार ऋषभ शर्मा को भूमि पार्टिशन करने के आदेश दिए। बड़ी बात यह है कि युवा तहसीलदार ने 40 वर्षों से दोनों भाई में चल रहे जमीनी विवाद को

एक महीने में ही सुलझा दिया। एक महीने के अंदर ही भूमि का पार्टिशन किया, जिस पर दोनो पक्ष सहमत भी हो गये। इसके बाद न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान की अदालत ने डी.सी. सिरमौर को आदेश जारी करते हुए कहा है कि बेहतर कार्य करने पर पांवटा साहिब के तहसीलदार की ए.सी. आर. पर प्रशंसा दर्ज की जाए।
उधर, पांवटा साहिब के एस.डी.एम. गुंजीत सिंह चीमा ने बताया कि तहसीलदार ऋषभ शर्मा के बेहतर कार्य करने पर हाईकोर्ट ने प्रशंसा की है तथा ए.सी. आर. में इसे दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।