HP High Court Decision: सेवानिवृत्त कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग का लाभ मामले में उच्च न्यायालय के आदेश ddnewsportal.com
HP High Court Decision: सेवानिवृत्त कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग का लाभ मामले में उच्च न्यायालय के आदेश
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पहली जनवरी 2016 से छठे वेतन आयोग का लाभ देने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा कि संशोधित वेतनमान की बकाया राशि पर छह फीसदी ब्याज देना होगा। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने संशोधित लाभ देने के लिए छह सप्ताह का समय दिया है। कृषि एवं ग्रामीण विकास विभाग से सेवानिवृत्त उपनिदेशकों की याचिका को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश पारित किए।
याचिका में आरोप लगाया था कि उन्हें छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक अभी तक कोई वित्तीय लाभ नहीं दिए गए हैं। अदालत को बताया गया था कि प्रदेश सरकार ने 3 जनवरी 2022 को संशोधित वेतनमान संबंधी नियम बनाए हैं। इन नियमों के तहत सरकार ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को अपनाया और कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से यह संशोधित वेतनमान देने की घोषणा की थी।
25 फरवरी 2022 को सरकार ने पेंशन नियमों में भी संशोधन कर 1 जनवरी 2016 के बाद सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों की पेंशन, गेच्युटी और अन्य सेवा लाभ संशोधित वेतनमान के तहत अदा करने का निर्णय लिया था। 17 सितंबर 2022 को सरकार ने कार्यालय ज्ञापन जारी कर वित्तीय लाभ देने के लिए किस्तें बनाईं, जिसके अनुसार वित्तीय लाभों की बकाया राशि का भुगतान पांच किस्तों में करने का प्रावधान बनाया गया।