National Lok Adalat: वाहन अधिनियम का उल्लंघन करने वालों से वसूला 1.21 करोड़ का जुर्माना ddnewsportal.com
National Lok Adalat: वाहन अधिनियम का उल्लंघन करने वालों से वसूला 1.21 करोड़ का जुर्माना
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 9 मार्च 2024 को माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के तत्वावधान, राष्ट्रीय लोक अदालत के दृष्टिकोण से और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के तहत किया गया। उपरोक्त इस आयोजन के दौरान, राज्य भर की अदालतों में 12798 वाहन अधिनियम के तहत किए गए चालानों का निपटारा किया गया, जिससे वाहन अधिनियम का उल्लंघन करने वालों से रुपए 1.21 करोड़ का जुर्माना वसूला गया।
एडिशनल एसपी टीटीआर नरवीर सिंह राठौर ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान हिमाचल प्रदेश के सभी न्यायालयों मे माननीय न्यायमूर्ति ममीदन्ना सत्य रत्न, श्री रामचन्द्र राव, मुख्य न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और मुख्य संरक्षक, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं माननीय न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान, न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और कार्यकारी अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। ट्रैफिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में मोटर वाहन चालान के मामले में ई-पे (ई-कोर्ट डिजिटल भुगतान) के माध्यम से कंपाउंडिंग शुल्क के भुगतान की ऑनलाइन सुविधा भी प्रदान की गई थी।
राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में संदेश, जिंगल और आई०ई०सी० सामग्री के वितरण और स्थानीय निकायों के हितधारकों, गैर सरकारी संगठनों, पंचायती राज संस्थाओं के
प्रतिनिधियों, पैरा लीगल वालंटियर्स, सार्वजनिक परिवहन सेवाओं आदि के माध्यम से जनता को जागरूक किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटारे के लिए विभिन्न पीठों के समक्ष 83365 मामले उठाए गए, जिनमें 34098 मामलों का निपटारा / निपटान किया गया।