शिलाई: NH-707 पर तीन क्रशर प्लांट व दो मिक्स्चर प्लांट सीज, कंपनी पर एसडीएम शिलाई और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बड़ी कार्रवाई ddnewsportal.com

शिलाई: NH-707 पर तीन क्रशर प्लांट व दो मिक्स्चर प्लांट सीज, कंपनी पर एसडीएम शिलाई और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बड़ी कार्रवाई ddnewsportal.com

शिलाई: NH-707 पर तीन क्रशर प्लांट व दो मिक्स्चर प्लांट सीज, कंपनी पर एसडीएम शिलाई और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बड़ी कार्रवाई

पाँवटा साहिब के बद्रीपुर से गुम्मा एनएच 707 का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। लेकिन यह एनएच शुरु से ही निर्माण कार्य मः कथित अनियमितताओं के लिए सुर्खियों में ही रहा। कभी बेतरतीब और अवैज्ञानिक कटिंग तो कभी ब्लास्टिंग का इशु गूंजता रहा। समाजसेवी नाथूराम चौहान भी लगातार निर्माण कार्य कर रही कंपनियों और प्रशासन को घेरते रहे। लेकिन अब निर्माण कार्य कर रही कंपनी पर प्रशासन का बड़ा डंडा चला है। 
राष्ट्रीय राजमार्ग-707 पर पैकेज-3 का चौड़ीकरण कार्य कर रही कंपनी पर एसडीएम शिलाई और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बड़ी कार्रवाई अमल में लाई है। इस दौरान प्रशासन व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीम ने तीन क्रशर प्लांट व दो मिक्स्चर प्लांट सीज कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक सडक़ निर्माण कार्य कर रही एचईएस इंफ्रा कंपनी व एचईएस की सबलेट रुधनव इंफ्रा कंपनी कई महीनों से नियमों को ताक पर रखकर कई महीनों से अवैध रूप से मिक्सिंग और क्रशर प्लांट चला रहे थे, जिसके संदर्भ में

प्रदृषण नियंत्रण बोर्ड ने नोटिस भी जारी किए थे, लेकिन कंपनी ने बरसात में पहाड़ों का अंडर कट लगाकर क्रशर के लिए भारी मात्रा में पत्थरों को निकला, जिससे पैदा हुए मानव निर्मित भू-स्खलन में लोगों को कई प्रकार के नुकसान उठाने पड़े तथा प्रदूषण बोर्ड के बंद करने के नोटिस के बावजूद भी कंपनी दिन रात क्रशर व मिक्सचर प्लांट चला रही थी, जिस पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कड़ा संज्ञान लेते हुए क्रशर को सीज कर दिया है।
एसडीएम शिलाई सुरेंद्र मोहन ने बताया कि एचईएस कंपनी द्वारा क्रशर और मिक्सचर प्लांट से होने वाले प्रदूषण के कई पहलुओं में कमी पाई गई, जिस पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पीडब्ल्यूडी अधिशाषी अभियंता शिलाई, पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम के साथ प्लांटों को सीज कर दिया है। उन्होंने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कंपनी के उपर जांच पड़ताल के बाद जुर्माना कर सकता है। जब तक कंपनी सारे नियमों और शर्तों को पूरा नहीं करती तब तक प्लांट को बंद रखा जाएगा तथा वहां पड़े मैटेरियल स्टाक को भी जब्त कर लिया गया है।