Paonta Sahib: मंदिर में चोरी करने पर मिली तीन साल की सजा, 8 हजार रुपये जुर्माना भी, पढ़ें पूरा मामला... ddnewsportal.com
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Paonta Sahib: मंदिर में चोरी करने पर मिली तीन साल की सजा, 8 हजार रुपये जुर्माना भी, पढ़ें पूरा मामला...
अतिरिक्त मुख्य न्याययिक दण्डाधिकारी कोर्ट नं0 1 पांवटा साहिब के न्यायधीश विकास गुप्ता की अदालत ने मुलजिम विकास उम्र 24 वर्ष पुत्र श्याम लाल निवासी धौलाकुआ पांवटा साहिब जिला सिरमौर हि०प्र० को धारा 457 IPC के तहत 3 साल की सजा 5000 रूपये के जुमाने, एवं 380 IPC के तहत 2 साल 3000 रूपये के जुमाने की सजा सुनाई है।
सहायक जिला न्यायावादी गौरव शर्मा ने बताया कि शिकायत कर्ता बस्तीराम पुत्र केदार सिंह गांव मतरालियां तहसील पांवटा साहिब जिला सिरमौर ने पुलिस थाना पांवटा साहिब में शिव मन्दिर कुन्जा मतरालियां तहसील पाँवटा साहिब में चोरी की सूचना दी कि 16 मार्च 2019 को मन्दिर के से दो मुर्तियां गणेश भगवान जी व लक्ष्मी माता जी की जो कि पंच धातु की थी, चोरी की थी। अभियोजन पक्ष ने मुकदमें में 10 गवाहों के ब्यान दर्ज करवाये। अदालत ने आरोप सिद्ध होने पर धारा 457 IPC के तहत मुजरिम को 3 साल की सजा 5000 रूपये के जुमाने, एवं 380 IPC के तहत 2 साल 3000 रूपये के जुमाने की सजा सुनाई गई। इस मुकदमे की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी गौरव शर्मा ने की।