छात्रा की पिटाई पर अध्यापिका को मिली सजा ddnewsportal.com
छात्रा की पिटाई पर अध्यापिका को मिली सजा
अदालत ने लगाया भारी जुर्माना, फाईन न भरने की सूरत में काटनी पड़ेगी जेल।
स्कूलों में बच्चों की पिटाई करने के मामलें हमेशा से वाद विवाद का विषय रहे हैं। एक पक्ष हालांकि कहता रहता है कि यदि बच्चों को शिक्षकों का भय नही होगा तो वह पढ़ाई नही करेगे। लेकिन कानून कहता है कि कोई भी शिक्षक बच्चों पर हाथ नही उठा सकता है और शिकायत पर सजा का प्रावधान भी है। ऐसा ही एक मामला हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में सामने आया है।
यहां पर छात्रा की पिटाई का दोष साबित होने पर विशेष अदालत ने एक अध्यापिक को 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में अध्यापिका को 6 माह साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। जानकारी के मुताबिक अमनेहड़ क्षेत्र की एक अध्यापिका ने प्राइमरी कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा की किसी कारण से पिटाई कर दी, जिससे छात्रा बुरी तरह डर गई। बेटी की हालत देख परिजनों ने इसकी शिकायत हमीरपुर पुलिस थाना में दर्ज करवाई। छात्रा की शिकायत के आधार पर पुलिस ने
स्कूल पहुंचकर मामले की छानबीन की और विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर मामला अदालत के सुपुर्द किया, जिसकी सुनवाई के दौरान छात्रा के पक्ष में 22 गवाह प्रस्तुत हुए जबकि शिक्षिका के पक्ष में 2 लोगों ने बयान दिए लेकिन वे छात्रा की ओर से उपस्थित हुए। गवाहों के बयान की काट नहीं कर पाए। मौजूद साक्ष्यों के आधार पर विशेष अदालत के न्यायाधीश जेसी शर्मा ने महिला शिक्षक को दोषी मानते हुए उसे एक लाख रुपए जुर्माना भरने के निर्देश दिए। फैसले को आगे बढ़ाते हुए न्यायाधीश ने कहा कि यदि शिक्षिका एक लाख रुपए का जुर्माना नहीं भरती है तो उसे 6 माह का साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।