HP High Court News: उच्च न्यायालय ने सीपीएस मामले में दिया बड़ा आदेश, नहीं चलेंगे मंत्रियों वाले ठाठ-बाट... ddnewsportal.com
HP High Court News: उच्च न्यायालय ने सीपीएस मामले में दिया बड़ा आदेश, नहीं चलेंगे मंत्रियों वाले ठाठ-बाट...
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने सीपीएस मामले में आज बड़ा फैसला सुनाया है। हाइकोर्ट ने अंतरिम आदेश दिए हैं कि सरकार की ओर से नियुक्त मुख्य संसदीय सचिव (सीपीएस) न तो मंत्रियों की तरह काम करेंगे और न ही वे मंत्रियों वाली सुविधाओं को लेंगे।
मामले में अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी। भाजपा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सतपाल जैन ने मीडिया को यह जानकारी दी। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने ये आदेश पारित किए। मुख्य संसदीय सचिवों (सीपीएस) की नियुक्ति को चुनौती देने वाली भाजपा विधायक सतपाल सत्ती और अन्य की ओर से दायर याचिका पर हाईकोर्ट की ओर से आदेश दिए गए हैं।