HP High Court Decision: नही थम रही हाटी एसटी मामले में चुनौतियाँ, अब हिमाचल हाइकोर्ट ने लगाई 18 मार्च तक रोक ddnewsportal.com

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HP High Court Decision: नही थम रही हाटी एसटी मामले में चुनौतियाँ, अब हिमाचल हाइकोर्ट ने लगाई 18 मार्च तक रोक

हाटी समुदाय को जनजातीय (ST) का दर्जा देने के मामले में चुनौतियाँ थमने का नाम नही ले रही है। केंद्र से अधिनियम लागू होने के बाद राज्य से इसे लागू होने में चार माह का समय लग गया। राज्य सरकार ने भी इस वर्ष पहली जनवरी को प्रदेश में इसे लागे कर दिया था जिसके बाद गिरिपार क्षेत्र के लोंगों के एसटी के सर्टिफिकेट भी बनने शुरू हो गए थे। लेकिन अब दो दिन बाद ही इस मामले में फिर नई चुनौती सामने आ गई है। यह मामला एक बार फिर से लटक गया है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने सरकार की अधिसूचना के लागू होने पर 18 मार्च तक के लिए रोक लगा दी है। एससी समुदाय की तरफ से हाटी को जनजातीय दर्जा देने को लेकर हाईकोर्ट में अपील की गई है, जिस पर आज हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किए हैं। हालांकि केंद्र सरकार से कानून बनने के बाद हिमाचल सरकार ने भी इसको हरी झंडी दिखा दी थी, क्योंकि मामला कोर्ट के विचाराधीन था। ऐसे में अब हाटी समुदाय के लोगों को प्रमाणपत्र लेने के लिए कोर्ट के निर्णय का इंतजार करना पड़ेगा।


मामले में याचिकाकर्ताओ के एडवोकेट रजनीश ने बताया कि हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए संविधान संशोधन और प्रदेश सरकार की ओर से की गई अधिसूचना पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। उन्होंने बताया कि जनजातीय दर्जा देने के लिए स्थानीय समुदाय मानदंड को आधार बनाया गया है। इसके तहत इलाके की आर्थिक पिछड़ेपन और साक्षरता को कसौटी पर रखा जाता है। लेकिन हाटी समुदाय इन मानदंडों को पूरा करने में असफल रहा। उन्होंने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी, तब तक हाटी को जनजातीय दर्जा मिलने पर रोक रहेगी।