हिमाचल- स्कूल बसों को लेकर जारी हुए ये निर्देश ddnewsportal.com

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फोटो: साभार गूगल।

हिमाचल- स्कूल बसों को लेकर जारी हुए ये निर्देश 

बसों पर ये लिखना भी होगा जरूरी, कार्रवाई सहित परमिट रद्द करने की भी...

हिमाचल प्रदेश के निजी स्कूलों को लेकर विभाग ने एक और आदेश जारी किया है। स्कूल बसों व अन्य गाडिय़ों के लिए केंद्र सरकार ने नियम सख्त कर दिए हैं। स्कूल बस, टेंपो ट्रेवलर, वैन सहित अन्य गाडिय़ों में तय क्षमता के मुताबिक ही बच्चों को बिठाया जाएगा। बस व अन्य वाहनों के अंदर व बाहर यह भी लिखना होगा कि वाहन में कितने लोगों के बैठने की क्षमता है। कितने

बच्चे इसमें बैठ सकते हैं, ताकि अभिभावकों को इसकी जानकारी मिल सके। ओवरलोडिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और परमिट भी रद कर दिया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में सरकार को पत्र जारी किया है। दरअसल, केंद्रीय टीम ने अप्रैल के पहले सप्ताह में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया था। मंत्रालय ने सुझाव में कहा है कि इसकी नियमित मानीटरिंग होनी चाहिए। स्कूलों को बसें चलाने से पहले इनकी पासिंग करवाना अनिवार्य होगा। पासिंग व फिटनेस सर्टिफिकेट

के बाद ही निजी स्कूलों को बस चलाने की अनुमति मिलेगी। बस को बिना स्पीड गवर्नर के पास नहीं किया जाएगा। खिड़कियों पर ग्रिल भी लगानी होगी। स्कूल बसों को निर्धारित 40 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से चलाने के लिए छेड़छाड़ रोधी स्पीड गवर्नर लगाना जरूरी होगा। बसों में सीसीटीवी कैमरा व जीपीएस लगाना भी अनिवार्य किया है। स्कूल प्रबंधकों को अपनी व हायर की गई बसों पर गहरे पीले रंग का पेंट सहित स्कूल का नाम, आगे और पीछे स्कूल बस व आन स्कूल ड्यूटी लिखना अनिवार्य होगा।