Himachal Govt. Decision: हिमाचल में लीज पर जमीन लेने के नियमों में हुआ संशोधन- अधिसूचना जारी ddnewsportal.com

Himachal Govt. Decision: हिमाचल में लीज पर जमीन लेने के नियमों में हुआ संशोधन- अधिसूचना जारी  ddnewsportal.com

Himachal News: हिमाचल में लीज पर जमीन लेने के नियमों में हुआ संशोधन, अधिसूचना जारी

हिमाचल प्रदेश में उद्योग और अन्य विकास प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन लीज पर लेने वालों के लिए ये बड़ी खबर है। प्रदेश में जमीन लीज के नियम बदल चुके हैं। सरकार के इस फैसले की अधिसूचना भी जारी हो गई है। 
दरअसल, हिमाचल प्रदेश में अब 40 साल तक ही लीज पर जमीन दी जाएगी। राज्य सरकार ने लीज पर जमीन लेने की इस अवधि को 99 वर्ष से घटाकर अब अधिकतम 40 साल करने का निर्णय लिया है। हालांकि पुरानी लीज की अवधि नहीं बदलेगी। इंडस्ट्रीज लगाने और अन्य डवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को स्थापित करने के लिए प्रधान सचिव राजस्व ओंकार शर्मा ने इसकी अधिसूचना जारी की है।


इस व्यवस्था के लिए सरकार ने हिमाचल प्रदेश लीज संशोधन नियम-2023 बनाए हैं, जिसमें नियम-7 में संशोधन किया है। बता दें कि राज्य सरकार ने लीज नियमों में संशोधन करने का यह फैसला कैबिनेट की बैठक में ले लिया था। अब इसे लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह नियम नई लीज पर ही लागू होगा। पहले से लीज पर ली गई जमीन की अवधि वही रहेगी। 


गोर हो कि जमीन खरीदने के लिए मुजारियत एवं भू-सुधार अधिनियम की धारा-118 के तहत सरकार की मंजूरी लेनी होती है, जबकि पट्टे पर जमीन लेने के लिए लीज रूल्स की अनुपालना करनी होती है। लीज नियमों में वर्तमान संशोधन राज्य के भीतर और बाहर के लोगों के लिए लागू होगी।