Pyari Behna Yojna: महिलाओं को 1500 रूपये राशि पर अब नई शर्त, ग्राम सभा के जिम्मे... ddnewsportal.com
Pyari Behna Yojna: महिलाओं को 1500 रूपये राशि पर अब नई शर्त, ग्राम सभा के जिम्मे...
हिमाचल कांग्रेस सरकार की इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुखाश्रय योजना के लिए अब आवेदन करने वाली महिलाओं को अब नई शर्तों पर 1500 रुपए की राशि मिलेगी। तहसील कल्याण अधिकारी को मिले आवेदनों की छंटनी अब पंचायत की ग्राम सभा में होगी और पात्रता को पंचायत सचिव वेरीफाई करेंगे। इस योजना को लागू करने वाले विभाग की ई-सोमसा ने तर्क दिया है कि पार्टिसिपेट्री डेमोक्रेसी के लिए यह बदलाव किया गया है। इस योजना के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव आशीष सिंह ने नया स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी जारी किया है। शर्तों के मुताबिक अब पंचायतों की ग्राम सभा में यह तय होगा कि किन महिलाओं को 1500 की राशि मिलनी है। महिलाओं के आवेदन की छंटनी पंचायत सचिव करेंगे। योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए नए मानक तय किए गए हैं।
इसके अनुसार इच्छुक महिलाएं जिला तहसील कल्याण अधिकारी और तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय से नि:शुल्क आवेदन पत्र प्राप्त कर सकती हैं। इसके साथ ही वेबसाइट पर ये फार्म उपलब्ध हैं। आवेदन जमा करने पर कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। संबंधित पंचायत सचिव, कार्यकारी अधिकारी आयुक्त का यह दायित्व होगा कि तहसील कल्याण अधिकारी से प्राप्त आवेदन पत्रों को तहसील कल्याण अधिकारियों को भेजना होगा। इसके बाद तहसील कल्याण अधिकारी ग्राम सभाओं से आए आवेदनों की सूचना 15 दिन के भीतर जिला कल्याण अधिकारी को भेजेंगे। जिला कल्याण अधिकारी डीसी को मंजूरी के लिए ये आवेदन भेजेंगे।
ये महिलाएं अपात्र:
इस योजना के लिए 18 से 59 साल की महिलाएं पात्र हैं, जो हिमाचल की स्थायी निवासी हों। इसके साथ ही केंद्र, राज्य सरकार के कर्मचारी, अंशकालिक, दैनिक भोगी, भूतपूर्व सैनिक और सैनिक की विधवाएं, मल्टी टास्क वर्कर, आशा वर्कर, मिड-डे मील वर्कर, पंचायती राज संंस्थाएं, बोर्ड, काउंसिल, एजेंसी में कार्यरत, पेंशनभोगी और बौद्ध मठों में रहने वाली भिक्षुणियां इस योजना के दायरे में नहीं आएंगी।