Shimla: सुक्खू सरकार ने पलटा पूर्व भाजपा सरकार का बड़ा फैसला ddnewsportal.com

Shimla: सुक्खू सरकार ने पलटा पूर्व भाजपा सरकार का बड़ा फैसला  ddnewsportal.com
फाइल फोटो: सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश।

Shimla: सुक्खू सरकार ने पलटा पूर्व भाजपा सरकार का बड़ा फैसला

अध्यादेश लाकर निरस्त किया निर्णय, दौबारा जारी होगा आरक्षण रोस्टर...

हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पूर्व भाजपा सरकार का बड़ा फैसला पटल दिया है। इसके लिए बाकायदा अध्यादेश लाया गया और उक्त निर्णय को निरस्त कर दिया गया है। 
दरअसल, शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर प्रदेश सरकार गंभीर हो गई है। इसी के चलते सुक्खू सरकार ने पूर्व भाजपा सरकार द्वारा बनाए 7 वार्ड रद्द कर दिए हैं। सरकार ने नगर निगम एक्ट 124 में संशोधन कर वार्डों की संख्या को 41 से 34 करने को लेकर अध्यादेश लाया है। यानी अब निगम चुनाव 34 वार्डों में ही होंगे। इसके चलते अब वार्डों का पूर्णसीमांकन भी रद्द हो गया है। पूर्व की जयराम सरकार ने शिमला नगर निगम के जो 7 नए वार्ड बनाए थे, उनमें शांकली, लोअर खलीनी, लोअर विकासनगर, ब्रोकहोस्ट, कुसुम्पटी-2, ढींगूधार, लोअर कृष्णा नगर शामिल थे।

इन्हें आज सरकार ने निरस्त कर अध्यादेश लागू कर दिया है।
सरकार के इस फैसले के चलते जिला प्रशासन की ओर से चुनाव को लेकर अब तक की गई तैयारियां भी धरी की धरी रह गई हैं। निगम चुनाव को लेकर अब दोबारा से प्रक्रिया शुरू होगी। प्रदेश सरकार की ओर से प्रदेश नगर निगम अध्यादेश 2023 लाया गया है, जिसमें शब्द 41 को 34 से बदल दिया गया है इसके तहत चुनाव में नगर निगम के वार्डों की संख्या अब फिर से 34 हो जाएगी। इसके साथ ही अब तक जारी किए गए वार्डों के आरक्षण रोस्टर भी रद्द हो जाएंगे। सरकार निगम चुनाव को लेकर अब दोबारा से वार्डों के आरक्षण रोस्टर जारी करेगी। सरकार नए सिरे से चुनावी प्रक्रिया को शुरू करेगी। 

वहीं, शिमला निगम चुनाव में मेयर-डिप्टी मेयर के चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से करवाने को लेकर भी सरकार विचार कर रही है। इससे पहले 2012 में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से करवाए गए थे तब वामपंथी सरकार निगम में बनी थी, ऐसे में इस बार चुनाव कैसे होगा, साथ ही पार्टी सिंबल पर चुनाव होंगे या नहीं इन सबको को लेकर सरकार आगामी दिनों में बड़ा फैसला ले सकती है।