पाँवटा साहिब: एरियर का जनवरी 2016 से ब्याज सहित भुगतान करें सरकार: पैंशनर्स ddnewsportal.com
पाँवटा साहिब: एरियर का जनवरी 2016 से ब्याज सहित भुगतान करें सरकार: पैंशनर्स
पैंशनर्स वैलफेयर एसोसिएशन पाँवटा साहिब की बैठक सुन्दर लाल मेहता की अध्यक्षता में संपन्न हुई। एसोसिएशन के महासचिव डॉ टी पी सिंह ने बताया कि एरियर के बारे में सरकार से बार बार अनुरोध करने के उपरांत कोई सकारात्मक आदेश जारी नहीं किए हैं। प्रदेश अध्यक्ष आत्मा राम शर्मा ने प्रैस विज्ञप्ति भी पिछले दिनों जारी की थी जिसमें कहा गया था कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बकाया राशि का 6% ब्याज सहित करने के कईं आदेश पारित किए हैं। सबसे ताजा फैसला 19 सितम्बर
2023 का है, सुरेन्द्र सिंह बनाम हिमाचल सरकार के केस में सेवानिवृत्त सैक्शन आफिसर सरकार सचिवालय जो 30-4-2018 में सेवानिवृत्त हुए थे, बकाया राशि 6% ब्याज सहित सहित देने के आदेश दिए हैं। दूसरा केस भगत राम चालक HRTC का है जिसमें भी ऐसे आदेश उच्च न्यायालय ने दिये हैं। ये आदेश मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता की खंड पीठ के हैं। इस विषय में सरकार ने अपनी आर्थिक स्थिति का हवाला भी दिया था जिसे न्यायालय ने 17-7-2014 के उच्च न्यायालय द्वारा CWP No. 3050/2014 को दिये गये फैसले के आधार पर खारिज कर दिया। इसके अतिरिक्त एक फैसला 27 जुलाई 2023 का है जिसमें भी एसा ही फैसला पारित किया है।
यह संस्था पुनः अनुरोध करती है कि बार बार ऐसे मामले न्यायालय के समक्ष न जाए सरकार बकाया राशि एकमुश्त जारी करें। मंहगाई भत्ते की किस्त 7/2022 से 4% तथा 1/2023 से फिर 4% , कुल 8% देय है उसे भी तुरंत जारी किया जाए। आयु बढने के साथ वित्तीय आवश्यकताऐं अधिक हो जाती हैं जिस कारण बार बार आवाज उठाने पर बिवश हैं।