HP Court Decision: बच्ची से गलत काम करने वाले को मिला 25 वर्ष का कठोर कारावास, पढ़ें पूरा मामला ddnewsportal.com

HP Court Decision: बच्ची से गलत काम करने वाले को मिला 25 वर्ष का कठोर कारावास, पढ़ें पूरा मामला  ddnewsportal.com

HP Court Decision: बच्ची से गलत काम करने वाले को मिला 25 वर्ष का कठोर कारावास, पढ़ें पूरा मामला

हिमाचल प्रदेश में बच्ची से गलत काम करने वाले एक आरोपी को अदालत ने कठोर सजा सुनाई है। 7 वर्षीय बच्ची के साथ दुराचार करने वाले आरोपी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो/बलात्कार, अमित मंडयाल की अदालत ने दोषी करार देते हुए 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी को 25 हजार रुपए जुर्माने के अलावा पीड़ित को 2 लाख रुपए मुआवजा देने के भी आदेश दिए हैं। बुधवार को दीपक बटालू बनाम सरकार के केस की सुनवाई हुई। सरकार की ओर से मामले की पैरवी उप-जिला न्यायवादी संगीता जस्टा ने की।


बता दें कि 17 अप्रैल, 2021 को 7 वर्षीय पीड़िता अपने घर के पास खेल रही थी और पड़ोस में रहने वाले दोषी ने पीड़िता को फोन देखने के बहाने अपने घर पर बुलाया और उसके साथ दुराचार किया। इसके बाद उसने अपनी माता को बताया। जंगल से लकड़ी लेने गए पिता जब घर पहुंचे तो पीड़िता की माता ने उसे सारी बात बताई। पिता बच्ची को लेकर पुलिस थाना छोटा शिमला पहुंचे और मामला दर्ज करवाया।


पुलिस ने इन तथ्यों के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा  376 एबी और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया और जांच पूरी करने के उपरांत चालान अदालत में पेश किया। अदालत में अभियोजन पक्ष ने इस मामले को साबित करने के लिए 20 गवाहों को प्रस्तुत किया और मुकद्दमे के समापन पर दलीलें सुनीं गईं। इसके बाद विशेष न्यायाधीश शिमला ने आरोपी को उपरोक्त कथित अपराध के लिए दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई है।