भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में फिर संशोधन पर भड़का ये संघ... ddnewsportal.com
भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में फिर संशोधन पर भड़का ये संघ
नियमित होने के 5 साल बाद मिलने वाले वेतन से वंचित करने का आरोप, अधिसूचना वापिस लेने की मांग।
हिमाचल प्रदेश सरकार जेओए आईटी के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में चौथी बार संशोधन किया है, जिसकी अधिसूचना 10 अक्तूबर को जारी कर दी गई है। सरकार की ओर से किए गए संशोधन का जूनियर ऑफिस असिस्टैंट (आईटी) संघ ने कड़ा विरोध किया है। संघ के मुताबिक वर्ष 2017 में जेओए आईटी को नियमित होने पर स्तंभ 4 के अनुसार 5910+20200 +1950 ग्रेड पे प्रदान किया गया। इसके बाद सरकार ने इसमें संशोधन कर
5 साल नियमित होने के बाद जेओए आईटी को 10300-34800 +3600 ग्रेड पे प्रदान किया। उसके बाद 26.09.2022 को सरकार द्वारा तीसरा संशोधन किया गया, जिसके अनुसार उक्त कर्मियों को नियमित होने के 5 साल बाद हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अनुसार पे मैट्रिक्स के स्तंभ 10 में 38100-120400 का वेतनमान प्रदान किया गया। अब सरकार ने 10.10.2022 को जेओए आईटी के भर्ती एवं पदोन्नति में चौथा संशोधन किया है।
संघ का कहना है कि इसके तहत नियमित होने के 5 साल बाद मिलने वाले वेतन से वंचित कर दिया गया है। इससे इन्हें भारी वित्तीय नुक्सान उठना पड़ रहा है। इनके आगे प्रमोशन चैनल भी रुक गया है। संघ ने सरकार ने इस अधिसूचना का वापस लेने की मांग की है ताकि प्रदेश में कार्यरत लगभग 5 हजार व आने वाले 2 हजार जेओए (आईटी) के परिवारों के साथ अन्याय न हो।