Sirmour: शिक्षण संस्थानों के 100 यार्ड की परिधि में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध, पकडें जाने पर सात साल की सजा व एक लाख रुपए जुर्माना ddnewsportal.com
Sirmour: शिक्षण संस्थानों के 100 यार्ड की परिधि में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध, पकडें जाने पर सात साल की सजा व एक लाख रुपए जुर्माना
शिक्षण संस्थानों के 100 यार्ड की परिधि में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सिरमौर पुलिस ने यह चेतावनी जारी की है।

जारी प्रेस बयान में एसपी सिरमौर निश्चिंत सिंह नेगी ने कहा कि जिला सिरमौर पुलिस द्वारा यह सूचित किया जाता है कि बाल न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 तथा तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 के तहत शिक्षण संस्थानों के 100 यार्ड की परिधि में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित है।
किसी भी व्यक्ति को नियमों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि जिला सिरमौर में कोई दुकानदार या अन्य व्यक्ति उपरोक्त नियमों का उलंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध बाल न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 77 व 78 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी जिसके अनुसार सात साल तक के कठोर कारावास व एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान निहित है।

सिरमौर पुलिस का आम जनता से अनुरोध है कि यदि उन्हें किसी भी शिक्षण संस्थान के आसपास तम्बाकू उत्पादों की अवैध बिक्री की जानकारी मिलती है, तो वे इसकी सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को दें।