Sirmour: हत्या के प्रयास और मारपीट के मामले में 7 दोषियों को सजा, वर्ष 2015 का ये मामला... ddnewsportal.com

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Sirmour: हत्या के प्रयास और मारपीट के मामले में 7 दोषियों को सजा, वर्ष 2015 का ये मामला...

सिरमौर जिला के पांवटा साहिब स्थित अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश कपिल शर्मा की अदालत ने हत्या के प्रयास और मारपीट के मामले में 7 दोषियों को सजा सुनाई है। यह निर्णय बुधवार को आया है। अदालत ने इस मामले में 3 दोषियों को 5 वर्ष और 4 अन्य दोषियों को 6-6 महीने की सजा के साथ-साथ जुर्माना अदा करने के भी आदेश दिए गए हैं।

अतिरिक्त जिला न्यायवादी जतिंदर शर्मा ने बताया कि अदालत ने दोषी जमील अहमद पुत्र तुफैल निवासी गांव खारा, डाकघर जामनीवाला, तहसील पांवटा साहिब और उसके साथी बकिल मोहम्मद और मुबारक अली को आईपीसी की धारा 307 में दोषी करार देते हुए 5 वर्ष की सजा और 10000 रुपए जुर्माना, धारा 325 में 6 महीने और 1000 रुपए, धारा 341 में एक महीने की सजा सुनाई। इसी तरह दोषी सधाम हुसैन, खालिद हुसैन, सकिल अहमद और अला बक्शी को आईपीसी की धारा 325, 323 के तहत 6-6 महीने, साथ में प्रत्येक को 1-1 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही धारा 341 के तहत भी उक्त चारों दोषियों को एक महीने की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।


अतिरिक्त जिला न्यायवादी ने बताया कि शिकायतकर्त्ता शराफत अली निवासी खारा ने दोषियों के खिलाफ 18 नवम्बर 2015 को उसके और उसके परिवार वालों के साथ मारपीट करने का केस पुलिस थाना पांवटा साहिब में दर्ज करवाया था, जिसकी तफ्तीश एएसआई देवी सिंह प्रभारी माजरा पुलिस द्वारा अमल में लाई गई। दौराने तफ्तीश गवाहों के बयान दर्ज किए गए और साक्ष्य इकट्ठा करने के उपरांत अदालत में धारा 341, 323, 307, 34 आईपीसी के तहत चालान अदालत में पेश किया। इस दौरान अदालत में 15 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बुधवार को अदालत ने सातों दोषियों को उपरोक्त सजा सुनाई।