HP High Court News: विमल नेगी मौत मामले की जांच सीबीआई को, अदालत ने प्रदेश पुलिस की एसआईटी जांच पर खड़े किये गंभीर सवाल ddnewsportal.com

HP High Court News: विमल नेगी मौत मामले की जांच सीबीआई को, अदालत ने प्रदेश पुलिस की एसआईटी जांच पर खड़े किये गंभीर सवाल
हिमाचल प्रदेश के बिजली विभाग के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। यह आदेश हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दिए हैं। इस मामले में राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है। हिमाचल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इस बहुचर्चित मामले की सुनवाई करते हुए इसे केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने के आदेश दिए हैं। अदालत ने प्रदेश पुलिस की एसआईटी जांच पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और साफ निर्देश दिए हैं कि इस मामले की जांच कर रही सीबीआई टीम में हिमाचल प्रदेश का कोई भी अधिकारी शामिल नहीं होगा।
बता दें कि हाईकोर्ट ने बीते बुधवार को मामले पर सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। उस दौरान कोर्ट ने शिमला के एसपी और प्रदेश के डीजीपी पर भी तीखे सवाल उठाए थे। कोर्ट ने पुलिस द्वारा पेश की गई स्टेट्स रिपोर्ट और हलफनामों का अवलोकन करते हुए कई खामियों की ओर इशारा किया था, जिससे अदालत का भरोसा पुलिस जांच से उठ गया।
■ एसआईटी की जांच पर कोर्ट का सवाल:
अदालत ने एसआईटी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जांच में कई महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज किया गया है। अदालत ने कहा कि जिस प्रकार से मामले की जांच की गई, उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि निष्पक्षता नहीं बरती गई और कई बिंदुओं पर संदेह बना हुआ है। ऐसे में मामले को निष्पक्ष रूप से सुलझाने के लिए इसे सीबीआई को सौंपा जाना आवश्यक है।