केंद्र सरकार ने पेंशन को लेकर लिया ये बड़ा निर्णय... ddnewsportal.com

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केंद्र सरकार ने पेंशन को लेकर लिया ये बड़ा निर्णय...

कर्मचारियों की इस खबर में पढ़ें जारी किये गये नियम, नोटिफिकेशन हुई जारी।

केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की ओर से इस बाबत नियम जारी किए गए हैं, जिसमें पेंशन की राशि निकालने को लेकर अहम जानकारी दी गई है। अब आप सिर्फ एक बार ही अपनी पेंशन निकाल पाएंगे। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन के जो नए नियम जारी किये है उसके मुताबिक... 

दोबारा पेंशन विड्रॉल करने की नहीं है परमिशन-

DoPPW की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, यदि कोई भी कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का एक हिस्सा विड्रॉल कर लेता है तो उसको दोबारा से पेंशन विड्रॉल करने की परमिशन नहीं है।
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की ओर से इस बारे में नोटिफिकेशन (DoPPW  Notification) जारी कर जानकारी

दी गई है।  सिविल सर्विसेज (Commutation of Pension) रूल्स, 1981 के मुताबिक, सरकार की तरफ से एक से ज्यादा बार पेंशन निकालने की परमिशन नहीं दी जाती है। इसके साथ ही आप एक बार में कुल पेंशन का 40 फीसदी हिस्सा ही निकाल सकते हैं। 

रिवाइज होने पर निकाल सकते हैं बकाया राशि-

एकमुश्त निकासी पर सरकार ने कहा है कि आप सिर्फ एक बार में 40 फीसदी राशि ही निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी भी कर्मचारी की पेंशन रिवाइज होती है तो इस स्थिति में आप अपनी बकाया राशि को निकाल सकते हैं। 
DoPPW की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक, जो भी कर्मचारी 1 जनवरी 2016 से 4 अगस्त 2016 के बीच में रिटायर हुए हैं उन लोगों को CCS के नियम 10 के तहत पेंशन के संशोधन पर अतिरिक्त रूप से छूट मिलेगी। हालांकि 40 फीसदी वाला नियम यहां पर सरकार की तरफ से लागू किया गया है।