Center Govt. Decision: केंद्र सरकार ने बैन किए 18 OTT प्लेटफॉर्म, अश्लीलता परोसने के आरोप में सोशल हैंडल पर भी गाज... ddnewsportal.com

Center Govt. Decision: केंद्र सरकार ने बैन किए 18 OTT प्लेटफॉर्म, अश्लीलता परोसने के आरोप में सोशल हैंडल पर भी गाज... ddnewsportal.com

Center Govt. Decision: केंद्र सरकार ने बैन किए 18 OTT प्लेटफॉर्म, अश्लीलता परोसने के आरोप में सोशल हैंडल पर भी गाज...

केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आपत्तिजनक कंटेंट या अश्लीलता परोसने को लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बड़ी कार्रवाई की है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की कई चेतावनियों के बाद आपत्तिजनक कंटेंट के लिए 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म ब्लॉक कर दिए गए हैं। देशभर में ओटीटी प्लेटफॉर्म की 19 वेबसाइट, 10 ऐप्स, 57 सोशल मीडिया हैंडल भी बैन कर दिये हैं। ऐसी सामग्री, जो आईटी अधिनियम की धारा 67 और 67ए, आईपीसी की धारा 292 और महिलाओं के आपत्तिजनक प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 4 का उल्लंघन करती है, में शिक्षक-छात्र संबंध और अनाचारपूर्ण पारिवारिक संबंध जैसे विषय शामिल हैं।


यह निर्णय भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों और मीडिया, मनोरंजन, महिला अधिकारों और बाल अधिकारों के क्षेत्र विशेषज्ञों के साथ परामर्श के बाद सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के तहत फैसला लिया गया है।

■ ये प्लेटफ़ॉर्म किए ब्लॉक- 

बैन प्लेटफार्मों की सूची में ड्रीम्स फिल्म्स, वूवी, येस्मा, अनकट अड्डा, रेडिट और अन्य शामिल हैं, जो आपत्तिजनक, यौन कृत्यों और महिलाओं के अपमानजनक चित्रण को दर्शाने वाली सामग्री की टेलीकास्ट करते पाए गए हैं। इसी आधार पर इन सभी पर कार्रवाई की गई है। इनमें शिक्षक-छात्र संबंध और अनाचारपूर्ण पारिवारिक संबंध जैसे विषय शामिल हैं।


विशेष रूप से, OTT  ऐप्स में से एक ने 1 करोड़ से अधिक डाउनलोड प्राप्त किए थे, जबकि दो अन्य के Google Play Store पर 50 लाख से अधिक डाउनलोड थे। इन प्लेटफार्मों ने प्रचार के लिए बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया का उपयोग किया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स (पूर्व में ट्विटर) और यूट्यूब जैसे प्लेटफार्मों पर 32 लाख से अधिक यूजर्स और फॉलोअर्स हैं।