बस चार दिन शेष: 1 अप्रैल से आम आदमी से अमीरों तक पड़ेगा असर ddnewsportal.com

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बस चार दिन शेष: 1 अप्रैल से आम आदमी से अमीरों तक पड़ेगा असर

नये वित्त वर्ष में बदलेंगे बैंकिंग और टैक्स के कुछ नियम, जानिए कौन से है बदलाव...

नये वित्तीय वर्ष से कुछ नियमों में बदलाव हो रहा है जिससे आम आदमी से अमीर तक प्रभावित होंगे। आईए जानते हैं कि वो नियम कौन से हैं और कैसे हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करेंगे।
अगले महीने यानी चार दिन बाद पहली अप्रैल, 2023 से आप ढेरों बदलाव देखने वाले हैं। नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने के साथ शेयर बाजार से लेकर आपके रुपये-पैसे से जुड़े कई नियमों में बदलाव हो रहे हैं, कई नये नियम लागू हो रहे हैं, जिनका आपको ध्यान रखना है। शेयर बाजार में निवेश को लेकर भी कुछ ताजा अपडेट आए हैं, जैसे कि फाइनेंस बिल (Finance Bill 2023) में कई संशोधन किए गए हैं। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को लेकर भी एक खबर आई है। हम आपको यहां इन सारी चीजों की जानकारी दे रहे हैं, ताकि आप अप-टू-डेट रहें।

डेब्ट म्यूचुअल फंड में निवेश टैक्स के लिहाज से फायदेमंद माना जाता था। लेकिन गत शुक्रवार को लोकसभा में पास फाइनेंस बिल में इसे LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के दायरे से बाहर कर दिया गया है। इक्विटी में कम निवेश करने वाले डेट म्यूचुअल फंड को लॉन्ग टर्म टैक्स बेनेफिट नहीं देने का प्रस्ताव आ गया है। अब ऐसे डेट फंड जो इक्विटी में अपनी संपत्ति का 35 फीसदी से कम निवेश करते हैं उन्हें लंबी अवधि के टैक्स लाभ से वंचित किया जा सकता है। इसपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। ऐसी म्यूचुअल फंड योजनाओं के निवेशक जो अपनी संपत्तियों का 35 फीसदी इक्विटी शेयरों में निवेश करते हैं उन पर उनकी स्लैब के मुताबिक टैक्स लगेगा।

NSE पर लेनदेन शुल्क में 6% की बढ़ोतरी वापस लेगा-

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने 1 अप्रैल से नकद इक्विटी और फ्यूचर एंड ऑप्शंस सेगमेंट में लेनदेन शुल्क में छह प्रतिशत की वृद्धि को वापस लेने का फैसला किया है। अतिरिक्त शुल्क एक

जनवरी, 2021 को प्रभावी हुआ था। उस समय बाजार की कुछ अनिवार्यताओं को देखते हुए एनएसई इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट (एनएसई आईपीएफटी) कॉर्पस को आंशिक रूप से बढ़ाने के लिए लगाया गया था। एनएसई ने बयान में कहा कि उसके निदेशक मंडल ने बीते गुरुवार को अपनी बैठक में लेनदेन शुल्क में छह प्रतिशत की वृद्धि को वापस लेने का फैसला किया।

Demat अकाउंट हो सकता है फ्रीज़-

डीमैट खातों (Demat Accounts) के संबंध में नॉमिनी की अंतिम तारीख 31 मार्च 2023 है। अगर आपने इस डेडलाइन तक

नॉमिनेशन नहीं किया तो ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट्स डेबिट के लिए फ्रीज हो जाएंगे। सेबी के नियम के मुताबिक, जिन लोगों के पास डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट है, उनको 31 मार्च 2023 तक नॉमिनी का नाम दर्ज करना अनिवार्य है।