House Tax Collection News: हाऊस टैक्स जमा न करवाने वाले 5 हजार उपभोक्ताओं को नोटिस, लगभग 7 करोड़ की राशि पेंडिंग...  ddnewsportal.com

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House Tax Collection News: हाऊस टैक्स जमा न करवाने वाले 5 हजार उपभोक्ताओं को नोटिस, लगभग 7 करोड़ की राशि पेंडिंग... 

हिमाचल प्रदेश की नगर निगमों और नगर परिषद में हाऊस टैक्स के करोड़ों रुपये की देनदारियां लोगों पर पेंडिंग है, लेकिन यहां टैक्स जमा करवाने का जैसे कोई ट्रेंड नहीं हो, इसलिए अधिकांश जनता सख्ती करने तक पैसा जमा नहीं करवा रही। उपभोक्ताओं की इस लापरवाही को देखते हुए अब शहरी विकास प्राधिकरण सख्त कार्रवाई करने को जुट गया है। 
नगर निगम सोलन ने भी हाऊस टैक्स जमा न करवाने वाले उपभोक्ताओं को बड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। एमसी एक्ट में हाऊस टैक्स व कूड़े का बिल जमा न करने पर संपत्ति अटैच करने का भी प्रावधान है। हालांकि निगम की फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है लेकिन समय पर टैक्स जमा करने पर 10 फीसदी की मिल रही छूट का लाभ अब करीब 5000 उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगा क्योंकि इन उपभोक्ताओं ने टैक्स जमा नहीं किया है। निगम ने अब इन उपभोक्ताओं को हाऊस टैक्स जमा करने के लिए दूसरा नोटिस जारी कर दिया है।


निगम ने शहर में करीब 12,867 उपभोक्ताओं को हाऊस टैक्स के बिल जारी किए थे। ये बिल जुलाई माह में जारी हुए थे। इसमें करीब 8000 उपभोक्ताओं ने अपना टैक्स जमा किया है। यही कारण है कि निगम को हाऊस टैक्स से अभी तक करीब 10 करोड़ रुपए में से 6 करोड़ की ही आय हुई है। सोलन शहर में हाऊस टैक्स ही निगम का सबसे बड़ा आय का स्रोत है। यदि इसका ही समय पर भुगतान नहीं होगा तो निगम को आने वाले दिनों में कर्मचारियों का वेतन देना भी मुश्किल हो जाएगा। वर्तमान में निगम के पास ठेकेदारों के बिलों की पेमैंट का भुगतान करने के लिए पैसा नहीं है। यही कारण है कि निगम के ठेकेदारों ने काम करना बंद किया हुआ है। नए टैंडर ठेकेदार भर नहीं रहे हैं। इसके कारण निगम को फिर से ऑनलाइन टैंडर लगाने पड़ रहे हैं। ठेकेदारों की मानें तो करीब 5 से 7 करोड़ रुपए की उनकी पेमैंट लंबित पड़ी हुई है।
इसी तरह की हालत पाँवटा साहिब नगर परिषद की भी है। यहां पर भी हाऊस टैक्स का करीब 10 से 12 करोड़ रुपए पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब आर्थिक हालात सुधारने को नगर परिषद गारबेज कलेक्शन टैक्स के साथ साथ हाऊस टैक्स जमा करवाने को नोटिस जारी कर रही है, ताकि परिषद की इंकम बढ़ सके और खर्चे पूरे हो।
सोलन नगर निगम के वार्ड नम्बर एक से 17 वार्डों में जिन लोगों ने अभी तक हाऊस टैक्स जमा नहीं किया है अब उन्हें एक फीसदी ब्याज के साथ इसे भरना पड़ेगा। ब्याज की यह राशि हर महीने में तब तक जुड़ती रहेगी जब तक टैक्स का भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि इसके बावजूद भी टैक्स का भुगतान नहीं किया जाता तो निगम बड़ी कार्रवाई भी कर सकता है। यह कार्रवाई बिजली-पानी के कनैक्शन काटने की भी हो सकती है।
नगर निगम आयुक्त एकता काप्टा ने बताया कि जिन लोगों ने जमा नहीं किया है, उन्हें दूसरा नोटिस भेजा गया है। यह नोटिस उनके मोबाइल फोन पर ही भेजा रहा है। देरी से टैक्स जमा करने पर एक फीसदी ब्याज लगेगा।