Himachal News: हिमाचल हाईकोर्ट ने दिए सुक्खू सरकार के 6 सीपीएस को हटाने के आदेश ddnewsportal.com
Himachal News: हिमाचल हाईकोर्ट ने दिए सुक्खू सरकार के 6 सीपीएस को हटाने के आदेश
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में सरकार के छह मुख्य संसदीय सचिवों (सीपीएस) को हटाने के आदेश दिए हैं और इसके साथ ही सीपीएस एक्ट, 2006 को असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर दिया है। कोर्ट ने इन सभी सीपीएस को दी गई सुविधाओं और विशेषाधिकारों को तुरंत प्रभाव से वापिस लेने का आदेश दिया है। यह निर्णय प्रदेश सरकार के लिए एक बड़ी राजनीतिक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है।
इस निर्णय से सुक्खू सरकार को एक बड़ा झटका लगा है।
यह फैसला हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की डबल बैंच ने सुनाया, जिसमें जज विवेक सिंह ठाकुर और बिपिन चंद्र नेगी शामिल थे। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से कहा कि सीपीएस एक्ट, 2006 को संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं पाया गया और इसे रद्द किया जाता है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को यह भी आदेश दिया कि मुख्य संसदीय सचिवों को दी जाने वाली सभी सरकारी सुविधाएं और अन्य लाभों को तुरंत वापिस लिया जाए।
दरअसल, सीपीएस एक्ट, 2006 का उद्देश्य मुख्य संसदीय सचिवों को सरकार का कार्यभार बांटने और प्रशासनिक कार्यों में सहयोग प्रदान करना था। इसके अंतर्गत सीपीएस को कैबिनेट मंत्रियों के समकक्ष सुविधाएं दी जाती थीं, जिसमें सरकारी वाहन, कार्यालय, स्टाफ और अन्य लाभ शामिल थे। हालांकि, लंबे समय से इस एक्ट की वैधता पर सवाल उठाए जा रहे थे और विपक्ष ने इस पर आलोचना की थी कि इस कानून के माध्यम से सरकार अपने समर्थकों को राजनीतिक लाभ प्रदान कर रही है।