Supreme Court Decision: सुप्रीम कोर्ट से निकला हिमाचल सरकार के बचने का फैसला, छह बागी कांग्रेस विधायकों को लेकर आया ये निर्णय... ddnewsportal.com

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Supreme Court Decision: सुप्रीम कोर्ट से निकला हिमाचल सरकार के बचने का फैसला, छह बागी कांग्रेस विधायकों को लेकर आया ये निर्णय...

हिमाचल प्रदेश के छह बागी कांग्रेस विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आया है। इस फैसले ने फिलहाल हिमाचल कांग्रेस सरकार को संजीवनी दे दी है। अब चुनाव तक सरकार को कोई खतरा नजर नही आ रहा है। बागी कांग्रेस विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के छह बागी कांग्रेस विधायकों को अयोग्य ठहराने के विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई की।

बागी नेताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने मामले को अदालत में पेश किया। सुप्रीम कोर्ट ने बागी नेताओं की उन्हें अयोग्य ठहराने के विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर संबंधित प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने बागी नेताओं को अयोग्य ठहराने के विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही वोट देने या सदन की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति देने से भी इनकार कर दिया। मामले की सुनवाई 6 मई को निर्धारित की गई है। दोनों पक्षों को चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करना होगा। 


बता दें, प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने व्हिप का उल्लंघन करने पर छह कांग्रेस विधायकों सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, इंद्रदत्त लखनपाल, रवि ठाकुर, देवेंद्र भुट्टो और चैतन्य शर्मा की योग्यता रद्द कर दी थी। व्हिप जारी होने के बावजूद ये विधायक सदन में बजट पारित होने के दौरान उपस्थित नहीं हुए, जिसके चलते विस अध्यक्ष ने इन पर कार्रवाई की थी। राज्यसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करने वाले इन बागियों ने विस अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।