Paonta Sahib: भर्ती और सेवाएं शर्तें 2024" अधिनियम को लेकर गैर शिक्षक कर्मचारी महासंघ सिरमौर का आया बयान, कहा कुछ ऐसा... ddnewsportal.com

Paonta Sahib: भर्ती और सेवाएं शर्तें 2024" अधिनियम को लेकर गैर शिक्षक कर्मचारी महासंघ सिरमौर का आया बयान, कहा कुछ ऐसा... ddnewsportal.com

Paonta Sahib: भर्ती और सेवाएं शर्तें 2024" अधिनियम को लेकर गैर शिक्षक कर्मचारी महासंघ सिरमौर का आया बयान, कहा कुछ ऐसा...

हिमाचल प्रदेश गैर शिक्षक कर्मचारी महासंघ (शिक्षा विभाग) सिरमौर ने हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में लागू किये गये "हिमाचल प्रदेश सरकारी भर्ती और सेवाएं शर्तें 2024" अधिनियम पर पुनर्विचार करने का आह्वान किया है। जारी प्रेस बयान में महासंघ के जिलाध्यक्ष राकेश शर्मा और महासचिव सन्नी भाटिया सहित पूर्व प्रधान नरेश बत्रा, दीप चंद शर्मा आदि अनेक पदाधिकारियों ने संयुक्त बयान में कहा कि इस अधिनियम के तहत, वर्ष 2003 के बाद अनुबंध के आधार पर नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को नियमित कर्मचारी नहीं माना जाएगा। इसका सीधा असर यह होगा कि इन कर्मचारियों को उनकी सेवा की पिछली तिथि से सरकारी लाभ नहीं मिलेगा।
यह निर्णय चिंताजनक है क्योंकि हजारों कर्मचारियों ने उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर अनुबंध नियुक्ति की तिथि से लाभ प्राप्त किया है।
हम हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपील करते हैं, जो कर्मचारी हितैषी माने जाते हैं और जिन्होंने पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करके कर्मचारियों का विश्वास जीता है। हम अनुरोध करते हैं कि इस मुद्दे की पुनः समीक्षा की जाए और कर्मचारियों के साथ विचार-विमर्श किया जाए।


हमारी मांग है कि त्रिलोक ठाकुर अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के नेतृत्व में संयुक्त सलाहकार समन्वय समिति (JCC) की बैठक शीघ्र आयोजित की जाए। इससे एक सर्वमान्य समाधान निकल सकेगा।इस मांग के लिए पूर्व प्रधान नरेश बत्रा, जसमेर सिंह, संदीप सेमवाल, जगजीत सिंह, सोरतो तोमर, खजान सिंह, अनिल कुमार व सभी शिक्षा खंड कार्यकारिणी पाँवटा से रेखा तोमर, दीप चंद, अरुण चौहान, शिल्लाई से अशोक राणा, मनोज राणा, जिया राम, नाहन से अशोक चौहान, सन्नी भाटिया, ददाहू से राजेंदर चौहान, सुरेंदर कुमार, सराहन से सीमा शर्मा, हरीश ठाकुर व राजगढ़ से नरेंदर ठाकुर, मनोज कुमार ने भी जिला महासंघ की अपील का स्वागत व समर्थन किया है।