सभी को करना होगा पालन वरना कार्रवाई तय- ddnewsportal.com
मिलकर फैलने से रोकना है कोरोना वायरस
विस्तार से जानिये जिलाधीश सिरमौर ने क्या आदेश किये जारी, सभी को करना होगा पालन वरना कार्रवाई तय...
जैसा कि, पिछले कई दिनों से देश भर में COVID मामलों में अभूतपूर्व वृद्धि देखी जा रही है। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए, सरकार इस बीमारी के घातक प्रभाव से लोगों के जीवन को बचाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है।
जैसा कि, हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिनांक 20.04.21 के आदेश जारी किए हैं और इन निर्देशों का पालन करते हुए, इस कार्यालय द्वारा 22.04.21 के लिए एक आदेश जारी किया गया है, जो कि COVID 19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति पर काबू पाने के लिए सख्त अनुपालन के लिए जारी किया गया है।
जैसा कि, स्वास्थ्य सचिव हिमाचल सरकार ने दिनांक 25-04-2021 को आदेश जारी किया है, जिसमें रोग की रोकथाम के लिए सभी आवश्यक उपाय करने और राज्य में प्रसार को सीमित परीक्षण, ट्रैक और उपचार की रणनीति के कार्यान्वयन के लिए ठोस प्रयास शुरू करने के लिए विभिन्न दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
और जबकि, हालात ऐसे हैं कि नोटिस की सेवा जिला सिरमौर के अधिकार क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों पर नहीं है, इस मोड़ पर व्यावहारिक और संभव है और इसलिए, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 (1) (2) के तहत आगे बढ़ना आवश्यक और समीचीन है।
इसलिए डॉ0 आर.के. प्रूथी, आईएएस, जिला मजिस्ट्रेट, जिला सिरमौर, नाहन, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 (1) (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अभ्यास में, इसके द्वारा आदेश और निर्देश देते हैं कि
1. आदेश 25 अप्रैल, 2021 स्वास्थ्य सचिव को दिया गया और हिमाचल सरकार द्वार इस आदेश का एक हिस्सा बनाया गया है और सभी संबंधित समग्रता में इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
2. सरकार के निर्णय के अनुसार, कोरोना कर्फ्यू 27 अप्रैल, 2021 से 10 मई, 2021 की मध्य रात्रि तक सिरमौर के पूरे जिले में लगाया गया है और 10:00 PM से 5:00 बजे के बीच व्यक्तियों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा, आवश्यक सेवाओं / गतिविधियों को छोड़कर।
3. जिले में सभी अंतरराज्यीय आवागमन की निगरानी COVID ई-पास सॉफ्टवेयर अर्थात https://www.covid19epass.hp.gov.in में पंजीकरण के माध्यम से की जाएगी और इस जिले में COVID High Load वाले राज्यों अर्थात महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश से प्रवेश करने के इच्छुक व्यक्ति, (दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान और पंजाब) और जैसा कि समय-समय पर घोषित किया जाता है, संगरोध (quarantine) आवश्यकताओं के अनुपालन की निगरानी करने और COVID-19 पॉजिटिव मामलों का पता लगाने की स्थिति में व्यक्तियों के संपर्क का पता (contact tracing) लगाने की सुविधा के लिए इस ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पर खुद को पंजीकृत (register) करेगा। अंतर-जिला आवागमन (intra-district movement) की कोई निगरानी नहीं होगी, सिवाय नियंत्रण क्षेत्र (containment zone) में से आवागमन पर।
4. हॉटस्पॉट्स (COVID Hotspots) के सभी आगंतुकों (Returnees) को उच्च जोखिम वाले संपर्कों ( High risk contacts) के रूप में माना जाएगा और राज्य में प्रवेश करने से पहले या 14 दिनों की अवधि के लिए घर / संस्थागत संगरोध (Home/ Institutional quarantine) के प्रोटोकॉल के अधीन किया जाएगा, यदि वह covid -19 के लिए नकारात्मक परीक्षण (Covid negative report) किया गया है, तो प्रवेश के 6 वें / 7 वें दिन तक। इसके अलावा हॉटस्पॉट में राज्य के बाहर आयोजित धार्मिक मण्डली (religious congregation) भी शामिल होगी।
????????5. हालांकि, संगरोध (quarantine) की आवश्यकता व्यक्तियों की निम्नलिखित श्रेणियों पर लागू नहीं होगी:-
*यदि ऐसा व्यक्ति प्रवेश से पहले 72 घंटे के भीतर RT-PCR COVID-19 नकारात्मक रिपोर्ट प्राप्त करता है।
*अगर ऐसा व्यक्ति टीकाकरण (Vaccination) की अंतिम / दूसरी खुराक का प्रमाण पत्र और 14 दिनों की न्यूनतम अवधि बीता हुआ (दूसरी खुराक के बाद) का प्रमाण पत्र तैयार करता है।
*यदि जिले का कोई भी निवासी COVID -19 High load राज्यों की यात्रा करता है और 72 घंटों के भीतर वापस आता है, बशर्ते उसने अपनी दोनों तरह की यात्रा (https://www.covid19epass.hp.gov.in) COVID e pass सोफ्टवेयर पर दर्ज की हो।
*यदि कोई भी व्यक्ति COVID High load राज्य में 72 घंटे से कम समय के लिए जिले से दौरा करते हैं और विवाह सहित किसी भी सभा में शामिल नहीं होते हैं।
*कोई भी व्यक्ति जो पिछले 6 महीनों के भीतर COVID -19 से ठीक हुआ है, लेकिन पिछले 20 दिनों के भीतर, COVID-19 सकारात्मक रिपोर्ट ( positive report) नहीं है।
*10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी COVID-19 परीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी, अगर साथ आने वाले वयस्कों के पास COVID-19 नेगेटिव रिपोर्ट है।
6. पुलिस कर्मियों, स्वास्थ्य अधिकारियों, राजस्व और पंचायत प्रतिनिधियों से मिलकर एक टीम, जिले की सीमा मे प्रवेश / निकास के समय COVID ई-पास सॉफ्टवेयर से उत्पन्न पंजीकरण पावती में पंजीकृत व्यक्तियों की निगरानी / मुहर / स्कैनिंग और सत्यापन के लिए गठित की जाती है।
7. उप-पुलिस अधीक्षक, तहसीलदार / नायब तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी, स्टेशन हाउस अधिकारी, शहरी स्थानीय निकायों के कार्यकारी अधिकारियों / सचिव नगर पंचायत और संबंधित पंचायतों के पंचायत सचिवों से संबंधित एक टास्क फोर्स का गठन उप मंडल मजिस्ट्रेट की देखरेख में किया जाता है। । यह कार्य बल विभिन्न एसओपीएस, दिशानिर्देशों, सरकार के आदेशों को लागू करना सुनिश्चित करेगा। भारत सरकार, राज्य सरकार और यह कार्यालय समय-समय पर जारी किया जाता है और संबंधित एसडीएम द्वारा दी गई सामाजिक सभा के लिए अनुमति की निगरानी भी सुनिश्चित करता है।
8. ग्राम पंचायत/ नगर पंचायत/ नगर परिषद में प्रत्येक वार्ड में PRIs / ULBs के संबंधित निर्वाचित प्रतिनिधि से युक्त एक टीम के Isolation की निगरानी करेगा, घरेलू संगरोध (Home quarantine) में व्यक्तियों के संबंध में समय-समय पर जारी किए गए सरकारी विभाग के दिशानिर्देश / दिशानिर्देश / निर्देश। प्रत्येक टीम में संबंधित वार्ड सदस्य, उपाध्यक्ष, प्रधान, अध्यक्ष / उपाध्यक्ष, सदस्य बीडीसी और संबंधित क्षेत्रों के सदस्य जिला परिषद शामिल होंगे। ये दल संबंधित एसडीएम और क्षेत्र के चिकित्सा अधिकारी और आशा कार्यकर्ताओं के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क में रहेगे।
9. ये टीमें, ऐसे सभी व्यक्तियों का विवरण साझा करेंगी, जो स्थानीय स्वास्थ्य / आशा कार्यकर्ताओं के साथ संगरोध अवधि (Quarantine Period) के तहत हैं। स्वास्थ्य निगरानी कर्मी प्रतिदिन कम से कम एक बार Isolated व्यक्ति के घर जाएंगे और लक्षणों की उपस्थिति के लिए लगन से निरीक्षण करेंगे। यदि कोई संगरोध व्यक्ति लक्षणों को विकसित करता है, तो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर (BMO) और जिला निगरानी अधिकारी मोबाइल सैंपलिंग वैन के माध्यम से और यदि किसी रोगग्रस्त व्यक्ति का परीक्षण पॉजिटिव है, तो उसे उपचार के लिए नामित सुविधा में शिफ्ट किया जाएगा।
10. चिकित्सा अधिकारियों, संबंधित क्षेत्रों में संबंधित ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में चिकित्सा अधिकारियों, पैरा मेडिकल स्टाफ आशा / स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से मिलकर घर में दैनिक सहायता और परामर्श का विस्तार करेंगे। दैनिक आधार पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत किया जाएगा।
????11. जिले में स्थित सभी औद्योगिक इकाइयाँ सुनिश्चित करेंगी:
*अपने कार्यकर्ताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करे, जो दैनिक आधार पर सीमा पार से आ रहे है।
*इस फोटो पहचान पत्र के साथ आधार / मोबाइल नंबर। सीमा पर जांच के अधीन होंगे।
*ऐसे श्रमिकों की सूची संबंधित एसडीएम, जीएम डीआईसी और एसएचओ (SDM, GM DIC, SHO) के साथ साझा की जाएगी।
*औद्योगिक इकाइयों में कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करे।
*शिफ्ट में प्रवेश करने और अपने कार्यकर्ताओं को बाहर निकलने की अनुमति देने के लिए तौर तरीका।
*यूनिट में किसी भी कोविड पॉजिटिव केस के मामले में, संबंधित चिकित्सा प्राधिकरण के साथ साझा किया जाएगा और टीटीटी (टेस्ट ट्रैक और ट्रीट) की आगे की रणनीति सभी प्राथमिक संपर्कों (Primary contacts) के लिए अनुसरण की जा सकती है।
*पूरे परिसर और श्रमिकों के परिवहन के वाहनों की sanitization सुनिश्चित करें।
*सभी श्रमिकों के लिए कोविड परीक्षण संबंधित ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी के साथ संपर्क अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए।
*Covid.gov.in पोर्टल पर उचित अग्रिम पंजीकरण के बाद सभी श्रमिकों का कोविड टीकाकरण किया जाएगा।
*स्पर्शोन्मुख सकारात्मक मामलों (asymptomatic positive cases) और प्राथमिक संपर्क के लिए Isolation की सुविधा अलग से करना सुनिश्चित करें।
*????यह आदेश 27 अप्रैल, 2021 से लागू होगा और अगले आदेश तक लागू रहेगा। और नियम तौडने वालों पर कार्रवाई तय है। इसलिये सभी नियमों का पालन सुनिश्चित करें।