Himachal News: हाइकोर्ट का नदी-नालों में कचरा डंप को लेकर बड़ा फैसला ddnewsportal.com
Himachal News: हाइकोर्ट का नदी-नालों में कचरा डंप को लेकर बड़ा फैसला
जनहित में दायर याचिका पर लिया कड़ा संज्ञान, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ये आदेश...
हिमाचल प्रदेश में अब अगर किसी ने नदी-नालों में कचरा डंप किया तो उसकी खैर नही। चाहे नगर निकाय और हो या पंचायत या निजी होटल, किसी ने भी नदियों में कचरा फेंका को कार्रवाई तय है।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नदियों और नालों में कचरा फेंकने पर कड़ा संज्ञान लिया है। अदालत ने प्रदेश की सभी नदियों और नालों में कचरे की डंपिंग पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश विरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किए। जनहित में दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए अदालत ने पाया कि नागरिक ही नहीं, बल्कि नगर निगम
निकाय भी कचरा नदियों और नालों में फेंक रहे हैं। अदालत ने इस प्रथा को तुरंत प्रभाव से बंद करने के आदेश दिए हैं। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि शिमला सहित अन्य जगहों में गीले और सूखे कचरे को अलग किए बिना एक बोरी में इकट्ठा किया जा रहा है।
अदालत ने सभी निकायों को आदेश दिए हैं कि इस प्रथा को भी तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। अदालत ने आदेश दिए हैं कि गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग इकट्ठा किया जाए और इसे अलग- अलग वाहनों में ले जाएं। इसके अलावा घर-घर से प्रतिदिन कूड़ा न उठाने को अदालत ने गंभीरता से लिया है। अदालत ने
आदेश दिए हैं कि जहां पर घर-घर से कूड़ा इकट्ठा किया जा रहा है, वहां कम से कम हफ्ते में तीन दिन कूड़ा इकट्ठा किया जाए। अदालत ने अपने आदेशों की अनुपालना रिपोर्ट दो हफ्ते में तलब की है। मामले की सुनवाई 11 मई को निर्धारित की गई है। इसके अलावा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यह सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं कि इस मामले में कोर्ट के आदेशों को अक्षरशः लागू किया जाए और वे अपना व्यक्तिगत हलफनामा दायर करे।