हिमाचल कैबिनेट- सार्वजनिक स्थानों पर मास्क फिर अनिवार्य ddnewsportal.com
कैबिनेट- सार्वजनिक स्थानों पर मास्क फिर अनिवार्य
न्यूनतम बस किराया अब पांच रूपये, बागवानों को काॅर्टन पर अब 12 फ़ीसदी जीएसटी, और भी अहम निर्णय...
हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क फिर से अनिवार्य कर दिया गया है। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना होगा। सरकार ने इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग को निर्देश जारी कर दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग आगे निर्देश जारी करेगा कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहना जाए। इस संबंध में प्रशासन व पुलिस का सहयोग भी लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दो दिन से नौ सौ से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। एक्टिव केस भी पांच हजार के पार पहुंच गए हैं। ऐसे में सरकार ने इस संबंध में निर्णय लिया है। मास्क पहनाना स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन सुनिश्चित करेंगे। जुर्माने व
चालान का प्रावधान भी किया जाएगा। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 123 एजेंडा आइटम आई, जिसमें से अधिकांश पर तीन बजे तक चर्चा हो गई।
कैबिनेट की बैठक में न्यूनतम किराया सात रुपये से पांच रुपये कर दिया गया है। बीते दिनों मुख्यमंत्री ने इस संबंध में घोषणा की थी, आज इस घोषणा पर कैबिनेट ने मोहर लगा दी। अब प्रदेश में सरकारी व निजी बसों में लोगों को न्यूनतम किराया मात्र पांच रुपये ही देना पड़ेगा।
इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के कॉलेज व विश्वविद्यालय शिक्षकों को सरकार ने यूजीसी स्केल की मंजूरी प्रदान कर दी है। इससे सरकार पर करीब 400 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा।
साथ ही प्रदेश सरकार कार्टन पर छह प्रतिशत उपदान देने से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। बागवान एचपीएमसी और हिमफैड से दो करोड़ कार्टन खरीद कर सकेंगे। जिसके तहत बागवानों को केवल 12 प्रतिशत जीएसटी चुकाना होगा। सरकार ने एचपीएमसी को दस करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं।