हिमाचल प्रदेश कैबिनेट में आज हुए ये अहम फैसले... ddnewsportal.com
हिमाचल प्रदेश कैबिनेट में आज हुए ये अहम फैसले
पढ़ें विस्तार से किन मुद्दों पर हुई चर्चा और किन मामलों को मिली स्वीकृति...
हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में समपन्न हुई। राज्य मंत्रिमंडल ने वर्ष 2023-24 के लिए नई आबकारी नीति को अपनी मंजूरी दे दी।
मंत्रि-परिषद ने राज्य में वर्ष 2023-24 के लिए खुदरा आबकारी दुकानों की नीलामी-सह-निविदा को स्वीकृति प्रदान की, जिसका उद्देश्य सरकारी राजस्व में पर्याप्त वृद्धि, शराब के मूल्य में कमी तथा पड़ोसी राज्यों से इसकी तस्करी पर अंकुश लगाना है।
इसने 5 लीटर की क्षमता वाले खुदरा विक्रेताओं में केग ड्राफ्ट बियर पेश करने का निर्णय लिया। इससे ग्राहकों को फायदा होगा क्योंकि उन्हें बीयर की और भी किस्में उपलब्ध होंगी। राज्य की वाइनरी में आयातित शराब की बॉटलिंग की अनुमति दी गई है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि उच्च श्रेणी के वाइन ब्रांड अब ग्राहकों के लिए आसानी से उपलब्ध होंगे।
बागवानों की सुविधा के लिए और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, फलों के किण्वन और उनके आसवन या सम्मिश्रण द्वारा प्राप्त शराब की एक नई श्रेणी शुरू करने का निर्णय लिया गया है।
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि एल-3, एल-4 और एल-5 लाइसेंस धारकों को 3-स्टार रेटेड होटलों और उससे ऊपर के सभी कमरों में रहने वालों के लिए मिनी बार की अनुमति दी जाएगी।
राज्य में एक प्रभावी एंड-टू-एंड ऑनलाइन आबकारी प्रशासन प्रणाली स्थापित की जाएगी जिसमें वास्तविक समय की निगरानी के लिए अन्य मॉड्यूल के अलावा शराब की बोतलों के ट्रैक और ट्रेस की सुविधा शामिल होगी।
नीति को सभी हितधारकों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है जिसमें सरकार, उपभोक्ता, खुदरा विक्रेता, थोक व्यापारी, बॉटलिंग प्लांट, डिस्टिलरी और होटल और बार शामिल हैं। विभाग द्वारा सभी वर्गों को फीडबैक लेने में लगाया गया था, जिसके आधार पर ये निर्णय लिए गए हैं।
मंत्रिमंडल ने आगामी विधानसभा सत्र में हिमाचल प्रदेश जल उपकर जलविद्युत उत्पादन विधेयक, 2023 पेश करने और 10 मार्च, 2023 से जल विद्युत उत्पादन अध्यादेश, 2023 पर हिमाचल प्रदेश जल उपकर लागू करने का भी निर्णय लिया।