बहुचर्चित गुड़िया केस मे नीलू को आजीवन कारावास- ddnewsportal.com
बहुचर्चित गुड़िया केस मे नीलू को आजीवन कारावास
जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर चक्कर में विशेष अदालत ने सुनाई सजा, 28 अप्रैल को दिया था दोषी करार।
हिमाचल प्रदेश को झंकझोर कर रखने वाले जिला शिमला के बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म और हत्या मामले में कोर्ट ने दोषी अनिल उर्फ नीलू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर चक्कर में विशेष अदालत में सुनवाई हुई। सीबीआई द्वारा पेश किए गए चालान को आधार मानते हुए कोर्ट ने दोषी नीलू को उम्र कैद की सजा सुनाई। दुष्कर्म मामले में उम्र कैद (टिल फॉर नैचुरल डेथ) और हत्या मामले में
उम्र कैद और 10 हजार जुर्माना की सजा सुनाई गई है। इस पूरे मामले में दोषी खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए एक ही गवाह पेश कर पाया। गोर हो विशेष अदालत ने अनिल को 28 अप्रैल को दोषी करार दिया था। कोरोना कर्फ्यू की बंदिशों के चलते आरोपी को न्यायालय लाना मुश्किल हो रहा था। इससे पहले बीते मंगलवार को नीलू की सजा पर सुनवाई की प्रक्रिया पूरी हो गई थी। गोर हो कि जिला शिमला के कोटखाई की एक छात्रा 4 जुलाई, 2017 को लापता हो गई थी। 6 जुलाई को कोटखाई के तांदी के जंगल में पीड़िता का शव मिला। जांच में पाया गया कि छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। इस मामले मे 250 लोगों के ब्लड सैंपल लिये गये। जांच का दायरा विस्तृत रहा। फिलहाल गुड़िया के परिजनों की कोई प्रतिक्रिया नही आई है। हालांकि परिजन पहले ही जांच पर असंतुष्टता जता चुके हैं।