सिरमौर- पांवटा साहिब में इस वजह से शराब की फैक्ट्री सीज ddnewsportal.com

सिरमौर- पांवटा साहिब में इस वजह से शराब की फैक्ट्री सीज ddnewsportal.com

सिरमौर- पांवटा साहिब में शराब की फैक्ट्री सीज

राज्य कर एवं आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 900 पेटियों की बिना किसी वैध परमिट ढुलाई के आरोप।

जिला सिरमौर के पांवटा साहिब में शराब की फैक्ट्री सीज की गई है। यह कार्रवाई  राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने की है। दरअसल, प्रदेश में जहरीली शराब के मामले सामने आने के बाद से विभाग की अवैध शराब के कारोबारियों पर लगातार कारवाई जारी है। विभाग ने इसी की निरंतरता में सिरमौर ज़िले में भी बड़ी कारवाई को अंजाम दिया है। जानकारी के मुताबिक कुछ समय से विभाग द्वारा सिरमौर ज़िले के नारीवाला, पांवटा साहिब स्तिथ

शराब की एक फ़ैक्टरी द्वारा की गई अनियमिताओं की जाँच की जा रही थी। इस उच्च स्तरीय जाँच में शराब बनाने, इसके रख-रख़ाव और ढुलाई से जुड़ी अनियमिताएँ और ख़ामियाँ पाई गई। यह भी पाया गया की उक्त कम्पनी ने शराब की लगभग 900 पेटियों की बिना किसी वैध परमिट के ढुलाई की।
इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि उक्त कम्पनी द्वारा लाइसेंस के नियम एवं शर्तों की बार-बार उल्लंघना की है और इससे पहले भी भारी जुर्माना/दंडात्मक कार्रवाई हुई है। इस उच्च स्तरीय जाँच में शराब बनाने, इसके रख-

रख़ाव और ढुलाई से जुड़ी अनियमिताएँ और ख़ामियाँ पाई गई। यह भी पाया गया की उक्त beverages कम्पनी ने शराब की लगभग 900 पेटियों की बिना किसी वैध परमिट के ढुलाई की। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि उक्त कम्पनी द्वारा लाइसेंस के नियम एवं शर्तों की बार-बार उल्लंघना की है और इससे पहले भी भारी जुर्माना/दंडात्मक कार्रवाई हुई है। इसका कड़ा संज्ञान लेते हुए कमिशनर, राज्य कर एवं आबकारी, यूनुस ने उक्त शराब की फ़ैक्टरी का लाइसेंस कैंसल कर दिया है। इस फ़ैक्टरी को सील करने के भी आदेश दे दिए हैं। यह कारवाई HP Excise Act, Distillaries rules और HP bonded warehouse rules के तहत की गई है।