कमरऊ: 70 फीसदी रिक्तियों के चलते समय सीमा पर कैसे होंगे काम- महासंघ ddnewsportal.com

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कमरऊ: 70 फीसदी रिक्तियों के चलते समय सीमा पर कैसे होंगे काम, संयुक्त पटवारी एंव कानूनगो महासंघ ने किया सरकार से ये आग्रह...

संयुक्त पटवारी एंव कानूनगो महासंघ कमरऊ इकाई ने प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को ज्ञापन भेज अपनी पीड़ा जाहिर की है। संशोधित राजस्व अधिनियम मामले में महासंघ ने जहां व्यस्तता और स्टाफ की भारी कमी के चलते समय सीमा पर काम पूरे करने में असमर्थता जताई है वहीं सरकार को आग्रह के रूप में कुछ सुझाव भी दिए हैं। 
सीएम को भेजे ज्ञापन में संयुक्त पटवारी एंव कानूनगो महासंघ ने लिखा है कि आपका कल्याणकारी ध्यान हाल ही में संशोधित राजस्व अधिनियम की ओर आकर्षित करते हुए आग्रह पूर्वक बताना चाहता है कि इस संशोधन के माध्यम से राजस्व कार्यों को निपटाए जाने के लिए बनाई गई समय सीमा से महासंघ सहमत नहीं है। लोगों को समय पर सुविधा मिले इसका महासंघ स्वागत करता है, मगर यह केवल कानून बनाने से नही होगा अपितु धरातल पर आवश्यक सुधार करना होगा। वर्तमान समय में पटवारी, कानूनगो, नायब तहसीलदार व तहसीलदार स्तर तक के लगभग 25 से 70% पद रिक्त चल रहे है। इसके अलावा पटवारी, कानूनगो को अपने राजस्व कार्य करने का तो समय ही नहीं मिल रहा है। हर रोज विभिन्न प्रमाण पत्रो की रिपोर्ट, फोन द्वारा भिन्न-भिन्न सूचनाओं को तैयार करके भेजना, PM Kissan, SAWAMITVA योजना, 100 मुख्यंमत्री सेवा संकल्प शिकायत विवरणी के निपटारे, राहत कार्य, फसल गिरदावरी, निर्वाचन कार्य, लोक निर्माण, वन, खनन, उद्योग, आदि अनके परियोजनाओं के मौका कार्य एंव सयुक्त निरीक्षण के अलावा इन्तकाल दर्ज करना, उच्च अधिकारियों तथा माननीयो के भ्रमण में हाजिर रहना, विभिन्न न्यायलयों में पेशियों व रिकॉर्ड पेश करने बारे हाजिर होना, राजस्व अभिलेख को अपडेट करना, कार्य कृषि गणना, लघु सिंचाई गणना, धारा 163 के तहत मिसल कब्जा नजायज तैयार करना, जमाबंदी की नकलें सत्यापित करना व जो रिकार्ड वर्ष 2000 से पहले का कम्पयूट्रीकृत नही हुआ है, इसकी लिखित रूप में नकलें तैयार करना, मौका पर ततीमा तैयार करना, TRS गिरदावरी करना, RMS पोर्टल अपडेट करना, भूमि विक्रय हेतु दूरी प्रमाण पत्र, BPL सर्वेक्षण कार्य, RTI से संबंधित सूचना तैयार

करना 2/3 बिस्वा अलॉटमेंट, धारा 118 की रिपोर्ट तैयार करना, बैंको के लोन संबधित रपटे दर्ज करना, भूमि की कुर्की संबधित रपटें दर्ज करना, प्रतिदिन NGDRS मेघ, मेघ चार्ज क्रिएशन, मन्दिर व मेला ड्युटी, CROPS Cutting Experiment, Land Acquisition Work, All types of Pension Form, Census of India, Census of Water Bodies, Proposal of Land transfer, Warrant of Recovery/ Possession/ Attachment & Sale received from Civil Court, U/s14 of SAFAESHI Act, व प्रतिदिन What's App के माध्यम से मांगी जाने वाली विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को तैयार करने में ही समय व्यतीत हो जाता है। और माह के अंत में प्रोग्रेस निशानदेही व तक्सीम की मांगी जाती है।
महासंघ आपके ध्यान में लाना चाहता है कि प्रदेश में पटवारी, कानूनगो को सप्ताह में तीन दिन कार्यालय में जरूरी तौर पर बैठने, फसल घास व वर्षा के समय के बाद साल में 3-4 महीने ही फील्ड सम्बन्धित कार्य करने को मिलते है। एक कानूनगो ज्यादा से ज्यादा 5-7 निशानदेही के मामले एक माह में निपटा सकता है जबकि उसके पास निशानदेही के प्रतिमाह 30 से 40 मामले आते हैं, ऐसी सूरत में आपके द्वारा तय की गई समय सीमा में काम कैसे होगा इस पर विचार किया जाएं।
महासंघ आग्रह करता है, कि पटवारी, कानूगनो को इस बिल से कोई आपत्ति नहीं है। आप पटवारी कानूनगो एक माह में कौन-कौन से काम कितनी मात्रा में करेगा, इस बारे एक बिल लाने की कृपा करें। महांसघ चाहता है कि संशोधित बिल को लागू करने से पहले एक बार राज्य कार्यकारणी के साथ बैठक करने की कृपा करें। महासंघ यह भी कहना चाहेगा कि यदि कार्यकारणी के साथ चर्चा किए बिना इसको थोपने की कोशिश की गई तो महांसघ किसी भी प्रकार का आंदोलन करने पर विवश होगा।