HP High Court Decision: उच्च न्यायालय ने नायब तहसीलदार के तबादला आदेश किए रद्द, सरकार ने आठ माह में ही कर दी था ट्रांसफर ddnewsportal.com

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HP High Court Decision: उच्च न्यायालय ने नायब तहसीलदार के तबादला आदेश किए रद्द, सरकार ने आठ माह में ही कर दी था ट्रांसफर 

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक नायब तहसीलदार के तबादला आदेश रद्द कर दिए हैं। मामला जिला हमीरपुर के उपमंडल टौणीदेवी में तैनात नायब तहसीलदार का है। अदालत ने नायब तहसीलदार देशराज के तबादला आदेश को मनमाना ठहराते हुए सरकार को निर्देश दिए कि वह प्रार्थी को उचित अवधि तक टौणीदेवी में ही सेवा जारी रखने की अनुमति दे। माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि किसी भी कर्मचारी को कार्यकारी प्राधिकारी की इच्छा पर बिना किसी वैध औचित्य के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। बता दें कि

टौणीदेवी के नायब तहसीलदार देशराज को कुल्लू के निथर के लिए ट्रांसफर किया गया था। इस तबादला आदेश को देशराज ने हाई कोर्ट में याचिका के माध्यम से चुनौती दी थी।
हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने याचिका की सुनवाई पर स्थानांतरण आदेश को मनमाना ठहराया। हाई कोर्ट ने कहा कि बेशक स्थानांतरण सेवा का एक हिस्सा है, लेकिन कोई कर्मचारी जब किसी स्टेशन पर तैनात होता है, तो उसे उम्मीद रहती है कि वह तय अवधि के लिए सेवाएं देगा। बेशक कर्मचारी

क्लास वन हो या क्लास टू। वहीं, मामले की सुनवाई के दौरान सरकार का तर्क था कि ट्रांसफर पॉलिसी क्लास वन व क्लास टू कर्मचारियों पर लागू नहीं होती है। इस पर अदालत ने कहा कि केवल इसलिए कि कोई कर्मचारी प्रथम या द्वितीय श्रेणी का है, उसे फुटबाल नहीं माना जा सकता और न ही कार्यकारी प्राधिकारी की इच्छा पर बिना किसी वैध कारण से एक स्थान से दूसरे पर स्थानांतरित किया जा सकता। हाई कोर्ट ने कहा कि लगभग आठ महीने के अल्प प्रवास के बाद याचिकाकर्ता का टौणीदेवी तहसील से उप-तहसील निथर में स्थानांतरण वाजिब नहीं है।