Sirmour: उद्योगों को फायर सेफ्टी ऑडिट करने के निर्देश, ये रहेगी डेडलाइन... ddnewsportal.com

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Sirmour: उद्योगों को फायर सेफ्टी ऑडिट करने के निर्देश, ये रहेगी डेडलाइन...

सिरमौर जिला के उद्योगों को फायर सेफ्टी ऑडिट करने के निर्देश जारी हुए है। उपायुक्त सिरमौर ने इसके लिए डेडलाइन भी जारी कर दी है। जिला दंडाधिकारी सिरमौर सुमित खिमटा ने जारी एक आदेश में सिरमौर जिला में कार्यरत सभी औद्यौगिक इकाइयों में 25 फरवरी 2024 तक अनिवार्य रूप से फायर सेफ्टी ऑडिट कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। जिला दंडाधिकारी ने फायर सेफ्टी ऑडिट की अंतिम रिर्पोट 27 फरवरी 2024 तक प्रस्तुत करने निर्देश भी दिए हैं।
जिला दंडाधिकारी ने यहां जारी निर्देश में पुलिस, कमांडडेंट होम गार्ड, लेबर, स्टेशन फायर तथा अन्य सम्बन्धि अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी औद्योगिक इकाइयों में फायर सेफ्टी आडिट के साथ ही अन्य सुरक्षा उपकरणों की कार्यशील होने की जांच पड़ताल भी की जाये ताकि आगजनी तथा अन्य दुर्घटना के समय इनका सही इस्तेमाल सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही उन्होंने सभी औद्योगिक इकाइयों में मॉक ड्रिल भी आयोजित

करने के निर्देश दिए। जिला दंडाधिकारी ने सभी सम्बन्धित विभागों को फायर सेफ्टी आडिट करने सम्बन्धी निर्देश में लिखा है कि बददी में एन.आर. अरोमा उद्योग में 2 फरवरी 2024 को हुई आगजनी की दुखद घटना में जानकारी के अनुसार 5 लोगों की जानें गई हैं और करीब 36 लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह घटना अत्यंत दुखद है और हम आशा करते हैं कि जिला के औद्योगिक इकाइयों में ऐसी किसी भी घटना की रोकथाम अथवा इसकी पुनरावृति न हो इसके लिए सभी उद्योगों का नियमानुसार फायर सेफटी ऑडिट अनिवार्य रूप से किया जाये। सुमित खिमटा ने सभी सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से तुरंत फायर सेफ्टी ऑडिट प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। जिला दंडाधिकारी ने चैंबर ऑफ कामर्स पांवटा और चैंबर ऑफ कामर्स नाहन के पदाधिकारियों से भी सभी औद्योगिक इकाइयों में फायर सेफ्टी ऑडिट सुनिश्चित बनाने का आग्रह किया है।