Big Breaking: हिमाचल प्रदेश में भवन निर्माण पर लगी रोक, पढ़ें कब तक रहेगा प्रतिबंध... ddnewsportal.com
Big Breaking: हिमाचल प्रदेश में भवन निर्माण पर लगी रोक, पढ़ें कब तक रहेगा प्रतिबंध..
हिमाचल प्रदेश में भवन निर्माण को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस बाबत आदेश भी जारी हो गए हैं। मुख्य सचिव व राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष प्रबोध सक्सेना ने शनिवार को शिमला में राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 24 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य में निर्माण गतिविधियों के संबंध में आदेश जारी किए हैं।
आदेशों के मुताबिक आपदा प्रभावित इमारतों और सड़कों के पुनर्निर्माण कार्यों को छोड़कर किसी भी तरह के निजी विकास और निर्माण गतिविधि के लिए पहाड़ियों के कटान पर पूरे राज्य में 16 सितंबर 2023 तक प्रतिबंध लगाया गया है।
इसके अलावा शिमला, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, सोलन और चंबा जिलों में वाणिज्यिक, पर्यटन इकाइयों के निर्माण के संबंध में 16 सितंबर तक नई योजना अनुमति व भवन अनुमति पर प्रतिबंध
रहेगा। यह निर्णय राज्य में भारी बरसात के कारण आई प्राकृतिक आपदा के दृष्टिगत मानवीय जीवन, आधारभूत संरचना, पारिस्थितिकी की सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है। यह आदेश जारी होने की तिथि से तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और इनकी अवहेलना पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।