हिमाचल- ड्राइवर मर्डर केस मे तीन को उम्र कैद ddnewsportal.com
हिमाचल- ड्राइवर मर्डर केस मे तीन को उम्र कैद
40 गवाहों के हुए बयान, जानें कब का है मामला...
हिमाचल प्रदेश के मर्डर केस के एक मामले में तीन आरोपियों को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। मामला 6 साल पुराना है। प्रदेश के कांगड़ा जिले में गग्गल के टैक्सी चालक की हत्या के मामले में 3 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मिली जानकारी के मुताबिक अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मशाला (कांगड़ा) की अदालत ने तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषियों में कुलजीत, पुरुषोत्तम और पवन कुमार, जम्मू-कश्मीर शामिल हैं। कोर्ट ने धारा-302 के तहत आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना, धारा-392 के तहत 7 साल का साधारण कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माना, धारा-201 के तहत 2 साल का कारावास, धारा-34 के तहत 6 माह का कारावास-पांच हजार रुपये जुर्माना ठोका है।
मामला 14 जनवरी 2016 का है। विजय कुमार गगल में टैक्सी चलाता था। रात करीब आठ बजे दोषियों ने पठानकोट जाने के लिए विजय की टैक्सी बुक की थी. विजय कुमार उन्हें पठानकोट लेकर गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा। 16 जनवरी 2016 को परिवार के सदस्य उसकी तलाश करते हुए 32 मील के नजदीक निजी होटल के पास पहुंचे तो उन्हें पुलिया के नीचे एक शव दिखा। नीचे जाकर देखा तो विजय कुमार का निकला। दोषी पवन जम्मू-कश्मीर जेल से फरार था। तीनों दोषी उसकी टैक्सी को लेकर फरार हो गए थे। मामले में न्यायालय में 40 गवाह पेश किए गए।