HP TTR News: सड़क सुरक्षा सभी की जिम्मेदारी, पढ़ें, एएसपी नरवीर सिंह राठौर ने चलाई जागरूकता की कैसी मुहीम... ddnewsportal.com

HP TTR News: सड़क सुरक्षा सभी की जिम्मेदारी, पढ़ें, एएसपी नरवीर सिंह राठौर ने चलाई जागरूकता की कैसी मुहीम... ddnewsportal.com

HP TTR News: सड़क सुरक्षा सभी की जिम्मेदारी, पढ़ें, एएसपी नरवीर सिंह राठौर ने चलाई जागरूकता की कैसी मुहीम...

हिमाचल प्रदेश पुलिस के ट्रेफिक टूरिस्ट एवं रेलवे विभाग निरंतर सोशल मीडिया प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आमजन को रोड सुरक्षा के बारे में निरंतर जागरुक करते रहते हैं। हिमाचल प्रदेश टीटीआर पुलिस के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरवीर सिंह राठौर लगातार जागरूकता की दिशा में नये नये तरीकों से काम करते रहते हैं। अब उन्होंने जागरूकता की सोशल साइट्स पर एक मुहीम चलाई है। नरवीर सिंह राठौर ने ट्विटर के माध्यम से आमजन को जागृत करते हुए ट्वीट किया कि '"याद रखें #सड़क सुरक्षा हर किसी की #जिम्मेदारी है। 

उन्होने आम जन को कुछ सुझाव भी दिए हैं। जिसमे,
1. सीट बेल्ट पहनें,
2. गति सीमा का पालन करें,
3. ध्यान भटकाने से बचें,
4.हेलमेट का प्रयोग करें,
5. ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें,
6. सुरक्षित दूरी रखें,
7. अपने वाहन की जाँच करें,
8. संयम से गाड़ी चलायें
9. परिवेश से सावधान रहें
10. टर्न सिग्नल का उपयोग करें।
नरवीर सिंह राठौर ने आगे बताया है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करने पर मोटर वाहन अधिनियम एवं भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई करते हुए जुर्माना से दंडित किया जा सकता है।

■ ये है दंड-

1. सीट बेल्ट पहनना, "मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, सीट बेल्ट न पहनने पर जुर्माना 1,000 रूपये

2. स्पीड लिमिट का पालन : "ओवरस्पीडिंग के लिए जुर्माना वाहन और उससे अधिक स्पीड के आधार पर अलग-अलग होता है। उदाहरण के लिए, हल्के मोटर वाहनों के लिए जुर्माना रु. 1,000 से रु. प्रथम अपराध के लिए 2,000 रु. 2,000 से रु. बाद के अपराधों के लिए 4,000 रुपये।

3. ध्यान भटकाने से बचना : " गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने पर 1000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। 1,000 से रु.से मोटर वाहन अधिनियम के तहत 5,000 रूपये जुर्माना है।

4. हेलमेट का उपयोग : "दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं पहनने पर रुपये का जुर्माना हो सकता है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत 1,000 रूपये तक है। 

5. ट्रैफ़िक सिग्नल का पालन करना : " ट्रैफ़िक सिग्नल का उल्लंघन करने पर रुपये का जुर्माना हो सकता है। कम से कम 1,000 से रु. से मोटर वाहन अधिनियम के तहत 5,000 रूपये तक। 

6. सुरक्षित दूरी बनाए रखना : "वाहनों के बीच सुरक्षित दूरी बनाए न रखने पर रुपये का जुर्माना हो सकता है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत 1,000 रूपये तक है। 

7. अपने वाहन की जांच करना : "यह सुनिश्चित नहीं करने पर कि आपका वाहन सड़क पर चलने लायक स्थिति में है, रुपये का जुर्माना हो सकता है मोटर वाहन अधिनियम के तहत 1,000 रूपये तक फाइन है। 

8. सोबर ड्राइविंग : " शराब या नशीली दवाओं के प्रभाव में गाड़ी चलाने पर रुपये का जुर्माना हो सकता है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत 10,000 रूपये तक है। 

9. परिवेश के प्रति जागरूक रहना : "परिवेश के प्रति जागरूक रहना किसी विशिष्ट उल्लंघन से अधिक ड्राइविंग अभ्यास है। हालाँकि, लापरवाही से दुर्घटनाएं होने पर भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप लगाए जा सकते हैं, जैसे लापरवाही से गाड़ी चलाना (धारा 279) या लापरवाही से मौत (धारा 304 ए)।

10 आपातकालीन वाहनों को रास्ता न देना:
"10,000  रुपये तक का जुर्माना।

11. टर्न सिग्नल का उपयोग न करना:" रुपये तक का जुर्माना 1,000 रूपये तक।

भारतीय दंड संहिता के तहत, सड़क सुरक्षा से संबंधित उल्लंघनों पर आपराधिक आरोप भी लगाए जा सकते हैं, जैसे लापरवाही से गाड़ी चलाना (धारा 279), दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालकर चोट पहुंचाना (धारा 337), और लापरवाही से मौत का कारण बनना (धारा 279) 304ए)।

याद रखें, सड़क सुरक्षा हर किसी की ज़िम्मेदारी है, और इन युक्तियों का पालन करने से दुर्घटनाओं को रोकने और जीवन बचाने में मदद मिल सकती है।