नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास ddnewsportal.com

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास ddnewsportal.com
फोटो: साभार गूगल।

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास 

हिमाचल के इस जिले मे पेश आई थी घटना, 17 गवाहों के बयान पर अदालत ने सुनाया कड़ा फैसला।

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला मे नाबालिक लड़की से दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) मंडी की अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का आरोप सिद्ध होने पर दोषी को विभिन्न धाराओं में कठोर कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है। उपजिला न्यायवादी मंडी उदय सिंह ने बताया कि इस मामले की पीड़िता ने अपने माता-पिता के साथ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वह एक स्कूली छात्रा है और दोषी गुरदेव उर्फ गोलू

के साथ उसकी पहचान फेसबुक के माध्यम से हुई थी। 15 मार्च, 2021 को दोषी पीड़िता को उसकी पाठशाला के बाहर मिला। वे दोनों बातचीत करते हुए जंगल के रास्ते से जा रहे थे तो जंगल में दोषी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर उक्त दोषी के खिलाफ पुलिस थाना करसोग में मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में छानबीन अन्वेषण अधिकारी पुलिस थाना करसोग द्वारा अमल में लाई थी। छानबीन पूरी होने पर मामले का चालान को अदालत में पेश किया गया। उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 17 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए थे।