नियमों के लेकर बखेड़ा होने लगा है खड़ा ddnewsportal.com
मल्टी टास्क वर्कर्स की भर्ती मे अड़चन...
प्रक्रिया शुरु होने से पहले ही नियमों के लेकर बखेड़ा होने लगा है खड़ा, वर्कर्स की भर्ती को शिक्षा विभाग ने ये रखें है नियम और अंकों की श्रेणी....
हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में मल्टी टास्क वर्करों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही अड़चने आनी शुरू हो गई है। भर्ती के लिए शिक्षा विभाग द्वारा तय किए गये नियमों को लेकर नया बखेड़ा शुरू हो गया है। दरअसल, विभाग ने भर्ती के लिए जो नियम बनाए हैं, उसके तहत आवेदन करने वाले जिन आवेदकों की स्कूल से घर की दूरी डेढ़ किलोमीटर के दायरे में होगी, उन्हें दस नंबर मिलेंगे। घर से स्कूल की दूरी, शैक्षणिक योग्यता और आरक्षण आधार पर कुल तीस नंबरों से वर्करों का चयन किया जाएगा। एसडीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी चयन करेगी। खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के पास
सादे कागज पर चार हजार पदों के लिए आवेदन करना होगा। शेष चार हजार पद मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री की अनुशंसा वाले आवेदनों की सत्यता को भी एसडीएम की कमेटी जांचेगी। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी जा चुकी है। अब लोग यह सर्टिफिकेट लेने के लिए पंचायतों के चक्कर काट रहे हैं। पंचायत सचिव उन्हें यह कहकर लौटा रहे हैं कि वह इसके लिए अधिकृत नहीं है। जिसके बाद मामला विभाग के आला अधिकारियों तक पहुंचा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ललित जैन ने पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग को पत्र लिखा था। पंचायती राज विभाग के निदेशक ऋग्वेद ठाकुर ने शिक्षा निदेशालय की ओर से भेजे पत्र के जवाब में कहा कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 के अनुसार दूरी का प्रमाण पत्र जारी करने बारे कोई प्रावधान नहीं है। पंचायत सचिव के पास कोई दूरी मापने का पैमादा नहीं है। इससे संबंधित रिकार्ड उपलब्ध नहीं होता। बिना किसी रिकार्ड या पैमाने के कोई प्रमाण पत्र सरकारी कर्मचारी द्वारा जारी करना संभव नहीं है। ऐसे में दूरी प्रमाण पत्र जारी करने बारे पूर्व की तरह संबंधित पटवारी या लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को अधिकृत करें।
डेढ किलोमीटर की दूरी के 10 अंक -
मल्टी टास्क वर्कर के घर से स्कूल की दूरी के आधार पर दस नंबर होंगे। इसमें डेढ़ किलोमीटर के दायरे वाले आवेदक को दस नंबर दिए जाएंगे। दो किलोमीटर दायरे पर आठ, तीन किलोमीटर पर छह, चार किलोमीटर पर चार और पांच किलोमीटर की दूरी पर दो नंबर मिलेंगे। इसके अलावा पांचवीं कक्षा पास को पांच नंबर, आठवीं पास को आठ नंबर मिलेंगे। विधवा या पति से अलग रहने वाली महिला को तीन नंबर मिलेंगे। स्कूल को भूमि देने वाले
परिवार के सदस्य को तीन नंबर दिए जाएंगे। एससी, एसटी, ओबीसी, बीपीएल कोटे के आवेदक को तीन नंबर मिलेंगे। बेरोजगार परिवार के सदस्य को भी तीन नंबर मिलेंगे। जिस गांव या पंचायत के स्कूल में भर्ती की जानी है, वहां के स्थानीय निवासी को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। साथ लगते गांव में अगर कोई स्कूल नहीं है तो वहां का निवासी भी आवेदन कर सकेगा। भर्ती के लिए स्थानीय स्कूल की ओर से बीईओ को मांग भेजी जाएगी। बीईओ इस मांग को निदेशालय भेजेंगे। निदेशालय से मंजूरी के बाद भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। इस विज्ञापन को संबंधित स्कूल सहित ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाएगा। भर्ती के लिए स्कूल से घर की दूरी का सर्टिफिकेट लाना होगा। वहीं, स्कूल में जरूरत के हिसाब से इनसे कार्य लिया जाएगा, यानि स्कूल खोलने, बंद करने के अलावा, साफ-सफाई से लेकर चतुर्थ श्रेणी का कार्य भी इनसे लिया जा सकता है। इनको प्रतिमाह 5625 रुपये मानदेय दिया जाना प्रस्तावित है।