Paonta Sahib: दोषी को 6 हजार रूपये जुर्माने की सजा, पूर्व प्रधान की एक्सीडेंट में मौत का मामला... ddnewsportal.com

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Paonta Sahib: दोषी को 6 हजार रूपये जुर्माने की सजा, पूर्व प्रधान की एक्सीडेंट में मौत का मामला...

न्याययिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी पांवटा साहिब के न्यायधीश प्रियंका देवी की अदालत ने मुल्जिम संजीव कुमार उर्फ संजय उम्र 59 वर्ष पुत्र मुन्शी राम निवासी गांव बद्रीपुर, धर्मावाला तहसील विकासनगर जिला देहरादून उत्तराखण्ड को धारा 279, IPC के तहत 1000 रूपये व 304A IPC के तहत 5000 रूपये के जुमाने की सजा सुनाई है।


सहायक जिला न्यायावादी दीक्षित शर्मा ने बताया कि शिकायत कर्ता जाहिर अब्बास पुत्र अख्तर अली निवासी बांगरण पोस्ट ऑफिस शिवपुर तहसील पांवटा साहिब जिला सिरमौर ने पुलिस चौकी राजबन में सड़क दुर्घटना की सूचना में दिनांक 27.01.2014 को बताया कि समय करीब 09:15 बजे प्रातः बांगरण से फूलपुर वाया शमशेरगढ़ जा रहा था, मेरे आगे राकेश कुमार पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत फूलपुर भी जा रहा था। सामने फूलपुर की ओर से ट्रैक्टर सोनालिका जिस पर लोड था व गलत दिशा में तेज रफतार में आया। जिसने राकेश कुमार को फ्रंट टायर से टक्कर मारी जिससे राकेश कुमार को सिर पर चोट आई व मौके पर ही मृत्यु हो गई तथा चालक संजय कुमार टैक्टर छोड़ कर भाग गया। अभियोजन पक्ष ने मुकदमें में 12 गवाहों के बयान दर्ज करवाये। अदालत ने आरोप सिद्ध होने धारा 279 IPC के तहत 1000 रूपये व 304A IPC के तहत 5000 रूपये के जुमाने की सजा सुनाई। इस मुकद्दमे की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी दीक्षित शर्मा ने की।