HP News: बिना लाइसैंस-डिग्री चला रहा था क्लिनिक, अब मिली कड़ी सजा और जुर्माना  ddnewsportal.com

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HP News: बिना लाइसैंस-डिग्री चला रहा था क्लिनिक, अब मिली कड़ी सजा और जुर्माना 

हिमाचल प्रदेश में बिना कोई लाइसैंस और डिग्री के डाॅक्टर बन लोगों का इलाज करने पर कोर्ट से सजा मिली है। राज्य के चिंतपूर्णी के एक क्लीनिक संचालक को बिना लाइसैंस, परमिट, डिग्री के दवाइयां बेचने के आराेप में 2 साल की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश नितिन कुमार ने ड्रग एंड कॉस्मैटिक एक्ट के अंतर्गत राकेश कुमार निवासी देहरा जिला कांगड़ा को दोषी करार दिया है। उसे 2 वर्ष कारावास की सजा व 40000 रुपए जुर्माना तथा धारा 28 के अंतर्गत तीन माह की सजा व 20000 रुपए

जुर्माने की सजा सुनाई है। अधिक जानकारी देते हुए संदीप शर्मा उप जिला न्यायवादी ने बताया कि दोषी राकेश कुमार न्यू बस स्टैंड चिंतपूर्णी के पास भट्टी क्लीनिक के नाम से दुकान चलाता था। 
7 अगस्त, 2016 को तत्कालीन ड्रग इंस्पैक्टर हैडक्वार्टर धर्मशाला आशीष रैना ने उपरोक्त दुकान पर दबिश दी थी। उस दौरान दुकान में दवाइयों का स्टॉक पाया गया था। ड्रग इंस्पैक्टर के मांगने पर आरोपित ने कोई भी लाइसैंस, परमिट, डिग्री व बिल पेश नहीं कर सका था जिस पर दोषी की दुकान से ड्रग इंस्पैक्टर ने अंग्रेजी दवाई को कब्जे में ले लिया था और अभियोजन स्वीकृति लेने के उपरांत उसके खिलाफ अदालत में शिकायत पत्र दाखिल किया था, जिस पर अदालत ने गवाहों के बयानों के आधार पर उपरोक्त सजाई सुनाई है।