Paonta Sahib: कार से बच्चे को कुचलने वाले को एक वर्ष की सजा व जुर्माना ddnewsportal.com
Paonta Sahib: कार से बच्चे को कुचलने वाले को एक वर्ष की सजा व जुर्माना, वर्ष 2015 में बेहड़ेवाला के पास हुआ था दर्दनाक हादसा
न्याययिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी पांवटा साहिब के न्यायधीश प्रियंका देवी की अदालत ने मुलजिम जगजीत सिंह उम्र 59 वर्ष पुत्र मान सिंह निवासी 145 मैगजीन कॉलोनी संगरुर पंजाब को धारा 279 IPC के तहत 3 माह की सजा व 500 रूपये के जुमाने की सजा सुनाई गई एंव 304 IPC के तहत 1 साल की सजा, वं 2000 रूपये के जुमाने, की सजा सुनाई गई।
सहायक जिला न्यायावादी दीक्षित शर्मा ने बताया कि शिकायत कर्ता ने पुलिस चौकी माजरा में रिर्पोट दर्ज करवाई कि 06 फरवरी 2015 को बेहडेवाला के पास NH-72 सडक पर UK 07 V 0531 कार जो कि बंरंग सफेद तेज रफतार व लापरवाही से पाँवटा साहिब से नाहन की तरफ जा रहा थी उसी समय अनुज पुत्र धर्म पाल अचानक सडक पार करने लगा तो तेज रफतार कार ने अनुज जो कि 4 साल का था को जोर की टक्कर मार दी व घसीटता हुआ गया, जिससे गंम्भीर चोटों के कारण पाँवटा साहिब अस्पताल लाया गया व उसकी मृत्यु हो गई। अभियोजन पक्ष ने मुकदमें में 11 गवाहों के ब्यान दर्ज करवाये। अदालत ने आरोप सिद्ध होने पर धारा 279 IPC के तहत 3 माह की सजा व 500 रूपये के जुमाने की सजा सुनाई गई एंव 304 IPC के तहत 1 साल की सजा व 2000 रूपये के जुमाने की सजा सुनाई गई।