Himachal News: सीएम सुक्खू का संकल्प, चिट्टा मुक्त हिमाचल, राज्य स्तरीय चिट्टा मुक्ति वॉकाथन-2025 का शुभारंभ 15 नवम्बर को ddnewsportal.com

Himachal News: सीएम सुक्खू का संकल्प, चिट्टा मुक्त हिमाचल, राज्य स्तरीय चिट्टा मुक्ति वॉकाथन-2025 का शुभारंभ 15 नवम्बर को ddnewsportal.com

Himachal News: सीएम सुक्खू का संकल्प, चिट्टा मुक्त हिमाचल, राज्य स्तरीय चिट्टा मुक्ति वॉकाथन-2025 का शुभारंभ 15 नवम्बर को

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दृढ़ संकल्प और नशामुक्त हिमाचल के सपने को साकार करने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय नशा मुक्ति वॉकाथन – 2025 का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 15 नवम्बर 2025 (शनिवार) समय: प्रातः 11:00 बजे से स्थान: रिज मैदान, शिमला से शुरु होगा। रैली रिज मैदान से विधानसभा होते हुआ चौड़ा मैदान पर पहुंचेगी। 

हिमाचल प्रदेश में नशा मुक्ति की दिशा में एक सशक्त पहल करते हुए, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में, पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी, IPS ने राज्य स्तरीय नशा मुक्ति वॉकाथन की घोषणा की है। यह आयोजन हिमाचल प्रदेश पुलिस के जन-अभियान “नशा छोड़ो – जीवन जोड़ो (Say No to Drugs – Yes to Life)” का प्रमुख हिस्सा है, जिसका उद्देश्य नशा मुक्ति को एक जन आंदोलन बनाना है।

इस वॉकाथन में मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायकगण, वरिष्ठ अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, विद्यार्थी, सामाजिक संस्थाएँ, NCC/NSS स्वयंसेवक और आम नागरिक बड़ी संख्या में भाग लेंगे।

शिमला के बाद, इसी प्रकार के वॉकाथन राज्य के सभी जिलों में स्थानीय पुलिस और प्रशासन के सहयोग से आयोजित किए जाएंगे, ताकि यह अभियान पूरे हिमाचल में एक जन जागरूकता लहर बने।

पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी, IPS ने कहा कि “कानून का पालन, जन-जागरूकता और पुनर्वास — यही नशामुक्त हिमाचल के तीन मजबूत स्तंभ हैं। हिमाचल पुलिस की प्रतिबद्धता केवल अपराध रोकने तक सीमित नहीं, बल्कि समाज को स्वस्थ, सुरक्षित और सशक्त बनाने की भी है।”

उन्होंने सभी पुलिस अधिकारियों को यह दिशा-निर्देश दिए हैं —

1️⃣ जन-जागरूकता बढ़ाएँ:
हर थाना प्रभारी अपने क्षेत्र में स्कूलों, कॉलेजों, व्यापारिक संघों और सामाजिक संगठनों से संपर्क करें और “एंटी-चिट्टा वॉकाथन” का संदेश आम जनता तक पहुँचाएँ।

2️⃣ संवेदनशीलता बनाए रखें:
ERSS (112) के माध्यम से प्राप्त हर शिकायत पर त्वरित और सहानुभूतिपूर्ण कार्रवाई करें ताकि जनता में पुलिस पर भरोसा और मजबूत हो।

3️⃣ जन-फीडबैक लें:
शिकायतों के निपटारे के बाद शिकायतकर्ताओं से संवाद स्थापित करें, ताकि पुलिस की पारदर्शी और जवाबदेह छवि और सुदृढ़ हो।

“हमें यह साबित करना है कि हिमाचल पुलिस सिर्फ कानून लागू करने वाली संस्था नहीं, बल्कि जनता की अपनी पुलिस है — जो सुनती है, मदद करती है और हर समय साथ खड़ी रहती है।”

???? “चिट्टा” फैलने के प्रमुख कारण

1. अंतरराज्यीय तस्करी के मार्ग
2. बेरोज़गारी और साथियों का दबाव
3. सस्ते व छोटे पैकेटों में आसान उपलब्धता
4. सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार व बिक्री


हिमाचल पुलिस की अपील:

यदि आपको किसी भी नशा-संबंधी गतिविधि की जानकारी मिले, तो तुरंत नज़दीकी थाना या पुलिस हेल्पलाइन 112 पर सूचित करें।

???? NDPS अधिनियम, 1985 के अंतर्गत सख्त कार्रवाई

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नरवीर सिंह राठौर ने बताया कि “चिट्टा” का रखना, बेचना, खरीदना, परिवहन करना या सेवन करना NDPS अधिनियम की धारा 21, 22, 27 और 29 के तहत गंभीर अपराध है।

दंड की श्रेणियाँ इस प्रकार हैं:

छोटी मात्रा (5 ग्राम तक): 1 वर्ष तक की कैद या ₹10,000 जुर्माना या दोनों

मध्यम मात्रा: 10 वर्ष तक की कैद और ₹1 लाख तक जुर्माना

व्यावसायिक मात्रा (250 ग्राम या अधिक): 10 से 20 वर्ष की कैद और ₹1–2 लाख तक जुर्माना

अब तक सैकड़ों आरोपियों को सजा दी जा चुकी है तथा करोड़ों रुपये की अवैध संपत्ति जब्त की गई है।